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Delhi : पीएम मोदी के बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले की सुनवाई 18 दिसंबर तक स्थगित, प्रतिवादी को नये सिरे से समन
Wed, 28 Aug 2024 07:10 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 28 Aug 2024 07:10 AM IST
सार
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) रुचिका सिंगला ने याचिकाकर्ता को प्रक्रिया फीस दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए मामले को 18 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
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पीएम मोदी
- फोटो : X/BJP4India
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विस्तार
दिल्ली की रोहिणी अदालत ने मंगलवार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन से जुड़े मामले की सुनवाई 18 दिसंबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दी। प्रतिवादी को नए सिरे से समन जारी किया जाएगा।
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अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) रुचिका सिंगला ने याचिकाकर्ता को प्रक्रिया फीस दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए मामले को 18 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अदालत ने 29 अप्रैल को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) को उसके इंग्लैंड के पते पर एक नया समन जारी किया था।
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पहले जारी किए समन की तामील नहीं हुई थी। 29 अप्रैल को अदालत ने कहा था कि प्रतिवादी नंबर-1 को जारी किए गए समन वापस नहीं मिले हैं। सात दिनों के भीतर प्रोसेसिंग शुल्क (पीएफ) दाखिल करने पर इसे इंग्लैंड के पते पर नए सिरे से जारी किया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि भारत ने गुजरात दंगे पर बने इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री सीरीज को पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए बनाई एक दुष्प्रचार सामग्री बताया था। फिलहाल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के बाद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड को साझा करने वाले कई यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है।