फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Hearing in National Herald money laundering case adjourned till May 21

नेशनल हेराल्ड मामला: सुनवाई 21 मई तक टली, सोनिया-राहुल के वकील ने मांगा समय; पढ़ें कोर्ट ने क्या कहा

Thu, 08 May 2025 02:52 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 08 May 2025 02:52 PM IST
सार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई 21 और 22 मई तक के लिए टाल दी। 

विज्ञापन
Hearing in National Herald money laundering case adjourned till May 21
सोनिया गांधी और राहुल गांधी। - फोटो : एएनआई

विस्तार

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। अदालत ने मामले की सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी है और कहा है कि 22 मई को भी सुनवाई जारी रहेगी।

विज्ञापन


विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद कहा कि चूंकि सह-आरोपी सैम पित्रोदा को बृहस्पतिवार को ईमेल के जरिये नोटिस भेजा गया था, इसलिए अगली तारीख पर आरोपपत्र के संज्ञान पर दलीलें सुनना उचित है। अदालत ने पहले ईडी का पक्ष सुनने का भी फैसला किया जब मामले के शिकायतकर्ता और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी के आरोपपत्र की प्रति मांगी।
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अदालत से अनुरोध किया कि वह सभी प्रतिवादियों को मामले में अपने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दे। हालांकि, प्रस्तावित आरोपी फर्मों में से एकडॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद दुबे ने इस स्तर पर इस तरह के निर्देश जारी करने का विरोध किया। दलीलों को स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि वह सभी प्रस्तावित आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए बाध्य करने वाला आदेश जारी नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान अन्य प्रस्तावित आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने व्यापक मामले के दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए समय मांगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, इसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की तरफ से प्रकाशित किया जाता था। साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद समाचार पत्र बंद हो गया और यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई। इसके बाद 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) नाम की कंपनी बनीं, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38% हिस्सेदारी है। इस मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप लगाया कि वाईआईएल ने एजेएल की 2000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपये में हासिल कर लिया और यह धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed