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Delhi NCR News: धनशोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 31 को सुनवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jul 2025 08:08 PM IST
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- दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद 31 जुलाई की सुबह आदेश होगा पारित : अदालत
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में बृहस्पतिवार को गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव की जमीन खरीद से जुड़े धनशोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आरोपपत्र पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश पारित करने के लिए 31 जुलाई का दिन तय किया है। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा की अदालत ने कहा कि वह दस्तावेजों का अध्ययन कर 31 जुलाई को आदेश पारित करेंगे। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें अपराध की आय से अचल संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया।




शिकायत में कहा गया कि वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी ने फरवरी, 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में लगभग 3.53 एकड़ भूमि खरीदी थी, जिसमें सौदे के दौरान गलत घोषणाएं की गई। ईडी ने कहा कि भूमि के लिए 7.5 करोड़ रुपये की राशि चेक से दिखाकर घोषित की गई। वास्तव में यह राशि बाद में दी गई, ताकि स्टांप ड्यूटी बचाई जा सके। ईडी के विशेष वकील ने दलील दी कि वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी में 99 प्रतिशत हिस्सेदारी वाड्रा के पास है।
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