पत्नी से अवैध संबंध के शक में मार दिया उसका जीजा
पत्नी से अवैध संबंध के शक में उसके जीजा की हत्या करने वाले व्यक्ति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए कहा सजा ऐसी होनी चाहिए ताकि ऐसे अपराध से समाज घृणा करे।
मामला पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके का है। कड़कड़डूमा अदालत के जिला न्यायाधीश तलवंत सिंह ने पूर्र्वी दिल्ली निवासी भरत को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता।
अदालत ने भरत को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में 20 हजार रुपये मृतक की पत्नी को देने का निर्देश दिया है।
2008 में छोड़कर कहीं चला गया था
पेश मामले में दोषी को शक था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध उसके जीजा विनोद से है। भरत मूल रूप से यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है और अपनी पत्नी के साथ पूर्वी दिल्ली में रहता था।
वह अपनी पत्नी व बच्चों से मारपीट व झगड़ा करता था और उसे 2008 में छोड़कर कहीं चला गया था। उसके बाद 2011 में वापस आया था। उसने वापस आने के बाद दोबारा पत्नी व बच्चों से मारपीट शुरू कर दी थी।
कोर्ट में भरत की पत्नी ने बयान दिया कि भरत को शक था कि उसके जीजा से संबंध थे। भरत ने इसके चलते विनोद की हत्या करने की धमकी दी थी। भरत ने पांच दिसंबर 2012 को धर्मशिला कैंसर अस्पताल के पास विनोद को चाकू मार दिया था। अस्पताल में इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई थी।