{"_id":"d207cbac9f0013b2faa227352dcddf5a","slug":"hc-quashes-acquisition-of-farmer-s-land","type":"story","status":"publish","title_hn":"HC ने क्या किया, क्या है किसानों की खुशी का राज?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
HC ने क्या किया, क्या है किसानों की खुशी का राज?
अमर उजाला, गुड़गांव
Updated Sat, 11 Jan 2014 10:47 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट के जमीन अधिग्रहण अधिसूचना रद्द करने से बिल्डरों को भारी झटका लगा है। दूसरी ओर, तकरीबन 9 गांवों के करीब सौ किसानों की बांछे खिल गई हैं।
विज्ञापन
अब उन्हें अपनी जमीन के एवज में मुंह मांगा रेट मिलने की संभावना बढ़ गई है। अभी इन गांवों में बाजार रेट प्रति एकड़ करीब 10 करोड़ रुपये है।
जबकि, बिल्डरों को अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन लेने के लिए इससे भी अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।
गौरतलब है कि साल 09-10 को गुड़गांव के कई गांव के आसपास नए सेक्टरों की सड़कों के लिए सरकार ने एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 9 गांवों के 90 एकड़ जमीन का अधिग्रण किया था।
विज्ञापन
लेकिन इसके विरोध में किसान हाईकोर्ट में चले गए थे। उनका आरोप था कि उनकी जमीन सड़क से अधिक अधिग्रहीत की गई है। ताकि, बिल्डर कंपनियों के प्रोजेक्ट बिल्कुल सड़कों के करीब लाए जा सके। इससे उन्हें मोटी कमाई होती।
विज्ञापन
जबकि, 90 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे प्रभावित किसानों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के आदेश रद्द होने से उन्हें काफी फायदा होगा।
मैदावास के हरि ठाकरान का कहना है कि यदि बिल्डरों को वास्तव में जमीन की जरूरत है तो वह उन्हें मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार रहें। दूसरे उनकी जमीन आजाद होने से वह उस बेशकीमती जमीन का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।