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Gurugram News: पति की हत्या के आरोप में पत्नी को पांच साल की सजा

Thu, 21 Sep 2023 11:05 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 21 Sep 2023 11:05 AM IST
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Wife sentenced to five years for murdering husband
12 साल की बेटी ने दी थी गवाही
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दो साल पहले न्यू ज्योति पार्क में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में चाकू मारकर हत्या के मामले में जिला अदालत ने मृतक की पत्नी गुंजन को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पत्नी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रूपम की अदालत ने दिया है। इस मामले में दोषी महिला की बेटी ने भी अदालत में गवाही दी थी।

अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एसएस चौहान ने बताया कि मृतक सचिन के भाई नीरज ने न्यू कॉलोनी थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि 16 जून 2021 रात करीब साढ़े 11 बजे उसकी भतीजी लावण्या उसे बुलाने आई थी। जब वह उसके साथ घर के नीचे गया तो पाया कि उसका भाई सचिन खून से लथपथ था। वहां पर उसकी भाभी और पत्नी पहले से ही मौजूद थी। उसकी भाभी के हाथ में चाकू था। इसके बाद उसकी पत्नी और भाभी ने सचिन को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इस मामले में घर की रसोई से वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद करते हुए मृतक की पत्नी गुंजन को गिरफ्तार कर लिया है।
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अधिवक्ता एसएस चौहान ने बताया कि इस मामले में बेटी की गवाही के कुछ हिस्से को अदालत ने माना है। मृतक के भाई ने अदालत में सुनवाई के दौरान बताया कि भाभी के चरित्र पर शक को लेकर भाई और भाभी के साथ झगड़ा भी होता था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि घटना के समय किसी बाहर के व्यक्ति का घर में प्रवेश करना नहीं पाया गया है। आरोपी पत्नी गुंजन, पति सचिन और बेटी ही घर पर मौजूद थे। ऐसे में अदालत ने पत्नी को हत्या की धाराओं में दोषी न ठहराकर गैर इरादतन की धाराओं में दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर सजा दी है।
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