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Gurugram News: बिल्डरों के खिलाफ जारी किए थे वारंट, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई... हाईकोर्ट पहुंचा हरेरा

Wed, 16 Oct 2024 12:35 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम Updated Wed, 16 Oct 2024 12:35 AM IST
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Warrants were issued against builders, police did not take action... Herrera reached High Court
- अलग-अलग समय पर हरेरा ने बीस बिल्डरों के खिलाफ जारी किए थे 207 वारंट
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- हाईकोर्ट ने गुरुग्राम की कमिश्नरेट पुलिस को भेजा नोटिस, अधिकारी को किया तलब

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) के आदेशों का पालन करने में विफल रही कमिश्नरेट पुलिस की मुसीबत बढ़ सकती हैं। अपने आदेशों का पालन न किए जाने से नाराज हरेरा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में कमिश्नरेट पुलिस को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है।

हरेरा के निर्णय अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में इस बात का जिक्र किया है कि फ्लैट और मुआवजा न देने पर 20 बिल्डरों के विरुद्ध समय-समय पर हरेरा द्वारा 207 गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। इन सभी वारंट पर तामील करने के लिए पुलिस को भेज दिया गया था। इसके बावजूद पुलिस ने इस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि बिल्डरों के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट इसी साल फरवरी से सितंबर के बीच जारी किए गए थे और इनमें उन डेवलपर्स के नाम शामिल हैं, जिन्होंने हरेरा के मुआवजा आदेशों की अवहेलना की है। निर्णय अधिकारी का कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण हजारों घर खरीदारों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
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