फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Viewing CCTV footage on personal phones is prohibited in child care institutions.

Gurugram News: बाल देखभाल संस्थानों में निजी फोन से सीसीटीवी देखना प्रतिबंधित

Sat, 17 Oct 2026 01:38 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Viewing CCTV footage on personal phones is prohibited in child care institutions.
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तृप्ति श्योराण ने जारी किए वैधानिक निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
विज्ञापन



अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। प्रदेश के बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों की निजता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अब संस्थानों की सीसीटीवी व्यवस्था को निजी मोबाइल फोन और लैपटॉप से जोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति देखना, डाउनलोड करना, उसकी तस्वीर लेना या किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना भी प्रतिबंधित होगा। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तृप्ति श्योराण ने इस संबंध में वैधानिक परामर्श जारी किया है।

तृप्ति श्योराण ने संस्थानों के निरीक्षण के दौरान पाया कि कुछ स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे निजी मोबाइल फोन और लैपटॉप से जुड़े हुए थे। इससे बच्चों की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग अनधिकृत व्यक्तियों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सीसीटीवी व्यवस्था और उसकी रिकॉर्डिंग पर संस्थान के प्रभारी का नियंत्रण होना चाहिए। रिकॉर्डिंग देखने की अनुमति केवल अधिकृत कर्मचारियों को दी जाए।
विज्ञापन


शौचालय और स्नानघर में नहीं लगेंगे कैमरे

निर्देशों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर लेना, उसे डाउनलोड करना या व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और ईमेल के माध्यम से साझा करना प्रतिबंधित रहेगा। बच्चों की निजता को ध्यान में रखते हुए शौचालय, स्नानघर और कपड़े बदलने वाले स्थानों पर कैमरे नहीं लगाए जा सकेंगे। सीसीटीवी से जुड़े उपकरणों और पासवर्ड को सुरक्षित रखने के साथ किसी घटना से संबंधित रिकॉर्डिंग को कानूनी प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


रिकॉर्डिंग की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी

आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि संस्थानों में सीसीटीवी व्यवस्था की जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि रिकॉर्डिंग तक पहुंच केवल अधिकृत व्यक्तियों की हो। बच्चों की निजता की रक्षा के लिए सभी जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाने का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे में निगरानी व्यवस्था के साथ रिकॉर्डिंग की गोपनीयता बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि बच्चों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी अनधिकृत व्यक्तियों तक न पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed