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Gurugram News: नौ लाख रुपये लूटकर हत्या करने पर दो दोषियों को आजीवन कारावास
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युवक की हत्या कर पटौदी थाना क्षेत्र में फेंक दिया था शव
एक दोषी पर 60 हजार और दूसरे पर 50 हजार का जुर्माना लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। तीन साल पहले एक युवक से 9 लाख रुपये की लूटपाट कर चाकू से हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने रेवाड़ी निवासी कृष्ण कुमार पर 60 हजार और असम के जिला कोकराझार निवासी असीम बनर्जी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने दिया है।
23 सितंबर 2022 को पुलिस को सूचना मिली थी कि पटौदी थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। जांच के दौरान मृतक की पहचान रेवाड़ी निवासी दिलीप कुमार महता के रूप में हुई। 24 सितंबर को मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 26 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि इस वारदात में शामिल दो आरोपी दिल्ली से कोकराझार ट्रेन से जा रहे हैं। इस पर दोनों को पश्चिम बंगाल के जिला अलीपुरद्वार पर रोका गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों से पुलिस ने नौ लाख रुपये के साथ मृतक की सोने की चेन व अंगूठी बरामद की। मृतक दिलीप कुमार रेवाड़ी में ऑयल कैरियर की एक कंपनी चलाते थे। 22 सितंबर को उन्होंने अपने दो साथियों के पास फोन करके कहा था कि वह मुसीबत में है। उन्हें 9 लाख रुपये रुपये की जरूरत है और वह कल वापस कर देंगे। उन्होंने रुपये अपने एक साथी के पास भिजवाए थे।
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पुलिस ने लूटी गई गाड़ी को भी वाटिका चौक से बरामद किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी।
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एक दोषी पर 60 हजार और दूसरे पर 50 हजार का जुर्माना लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। तीन साल पहले एक युवक से 9 लाख रुपये की लूटपाट कर चाकू से हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने रेवाड़ी निवासी कृष्ण कुमार पर 60 हजार और असम के जिला कोकराझार निवासी असीम बनर्जी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने दिया है।
23 सितंबर 2022 को पुलिस को सूचना मिली थी कि पटौदी थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। जांच के दौरान मृतक की पहचान रेवाड़ी निवासी दिलीप कुमार महता के रूप में हुई। 24 सितंबर को मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 26 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि इस वारदात में शामिल दो आरोपी दिल्ली से कोकराझार ट्रेन से जा रहे हैं। इस पर दोनों को पश्चिम बंगाल के जिला अलीपुरद्वार पर रोका गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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आरोपियों से पुलिस ने नौ लाख रुपये के साथ मृतक की सोने की चेन व अंगूठी बरामद की। मृतक दिलीप कुमार रेवाड़ी में ऑयल कैरियर की एक कंपनी चलाते थे। 22 सितंबर को उन्होंने अपने दो साथियों के पास फोन करके कहा था कि वह मुसीबत में है। उन्हें 9 लाख रुपये रुपये की जरूरत है और वह कल वापस कर देंगे। उन्होंने रुपये अपने एक साथी के पास भिजवाए थे।
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पुलिस ने लूटी गई गाड़ी को भी वाटिका चौक से बरामद किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी।