फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Two convicts sentenced to life imprisonment for murder and robbery of Rs 9 lakh

Gurugram News: नौ लाख रुपये लूटकर हत्या करने पर दो दोषियों को आजीवन कारावास

Tue, 23 Sep 2025 12:22 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 23 Sep 2025 12:22 AM IST
विज्ञापन
Two convicts sentenced to life imprisonment for murder and robbery of Rs 9 lakh
युवक की हत्या कर पटौदी थाना क्षेत्र में फेंक दिया था शव
विज्ञापन


एक दोषी पर 60 हजार और दूसरे पर 50 हजार का जुर्माना लगाया


संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। तीन साल पहले एक युवक से 9 लाख रुपये की लूटपाट कर चाकू से हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने रेवाड़ी निवासी कृष्ण कुमार पर 60 हजार और असम के जिला कोकराझार निवासी असीम बनर्जी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने दिया है।

23 सितंबर 2022 को पुलिस को सूचना मिली थी कि पटौदी थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। जांच के दौरान मृतक की पहचान रेवाड़ी निवासी दिलीप कुमार महता के रूप में हुई। 24 सितंबर को मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 26 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि इस वारदात में शामिल दो आरोपी दिल्ली से कोकराझार ट्रेन से जा रहे हैं। इस पर दोनों को पश्चिम बंगाल के जिला अलीपुरद्वार पर रोका गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन


आरोपियों से पुलिस ने नौ लाख रुपये के साथ मृतक की सोने की चेन व अंगूठी बरामद की। मृतक दिलीप कुमार रेवाड़ी में ऑयल कैरियर की एक कंपनी चलाते थे। 22 सितंबर को उन्होंने अपने दो साथियों के पास फोन करके कहा था कि वह मुसीबत में है। उन्हें 9 लाख रुपये रुपये की जरूरत है और वह कल वापस कर देंगे। उन्होंने रुपये अपने एक साथी के पास भिजवाए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने लूटी गई गाड़ी को भी वाटिका चौक से बरामद किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed