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Gurugram News: मोबाइल छीनने के दो दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई
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अदालत ने 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। एक युवक से मोबाइल छीनने के मामले में जिला अदालत ने दो लोगों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अंकुश और सुमित पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश सत्र एवं न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है। सुमित को भीड़ ने मौके पर ही पकड़ लिया था। पीड़ित की शिकायत पर आईएमटी सेक्टर-7 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
22 अगस्त 2023 को बबलू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक निजी कंपनी में काम करता है। रात करीब साढ़े आठ बजे जब वह मोबाइल पर बात करते हुए बास चौक पहुंचा था, तो उसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए दो लोगों ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया था। उसने शोर मचा दिया तो झपटमार सुमित को भीड़ ने वहीं पर पकड़ लिया था। अंकुश मौके से भाग निकला। पुलिस ने बाद में अंकुश को भी गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षोंं को सुनने के बाद अंकुश और सुमित को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। एक युवक से मोबाइल छीनने के मामले में जिला अदालत ने दो लोगों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अंकुश और सुमित पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश सत्र एवं न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है। सुमित को भीड़ ने मौके पर ही पकड़ लिया था। पीड़ित की शिकायत पर आईएमटी सेक्टर-7 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
22 अगस्त 2023 को बबलू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक निजी कंपनी में काम करता है। रात करीब साढ़े आठ बजे जब वह मोबाइल पर बात करते हुए बास चौक पहुंचा था, तो उसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए दो लोगों ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया था। उसने शोर मचा दिया तो झपटमार सुमित को भीड़ ने वहीं पर पकड़ लिया था। अंकुश मौके से भाग निकला। पुलिस ने बाद में अंकुश को भी गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षोंं को सुनने के बाद अंकुश और सुमित को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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