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Gurugram News: मोबाइल छीनने के दो दोषियों को पांच साल की सजा
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बिलासपुर थाना क्षेत्र से पिछले साल जनवरी में युवक से छीना था मोबाइल
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। युवक से मोबाइल छीनने के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने पांच साल की कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोषी जमशेद और शोएब पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है। पीड़ित की शिकायत पर बिलासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
11 जनवरी 2024 को पीड़ित नितिन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह रात करीब साढ़े आठ बजे बिलासपुर चौक के पास अपने भाई से मोबाइल पर बात कर रहे थे। उसी दौरान तावडू की तरफ से मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमशेद और शोएब को गिरफ्तार कर लिया ।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषियों को पांच साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। युवक से मोबाइल छीनने के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने पांच साल की कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोषी जमशेद और शोएब पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है। पीड़ित की शिकायत पर बिलासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
11 जनवरी 2024 को पीड़ित नितिन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह रात करीब साढ़े आठ बजे बिलासपुर चौक के पास अपने भाई से मोबाइल पर बात कर रहे थे। उसी दौरान तावडू की तरफ से मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमशेद और शोएब को गिरफ्तार कर लिया ।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषियों को पांच साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।