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Gurugram News: टोल कर्मियों ने चालक से किया दुर्व्यवहार, एजेंसी पर एक लाख का जुर्माना
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आरके जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर एनएचएआई ने जुर्माना लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। घामड़ौज टोल प्लाजा पर एक वाहन चालक से सोमवार को दुर्व्यवहार करने के मामले को एनएचएआई ने गंभीरता से लिया है। एनएचएआई ने टोल एजेंसी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। पीड़ित ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
राष्ट्रीय राजमार्ग-248ए के गुरुग्राम-सोहना रोड खंड पर घामड़ौज टोल प्लाजा पर सोमवार सुबह एक वाहन चालक के साथ टोल प्लाजा कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया। इसके बाद पीड़ित ने इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मामला एनएचएआई के संज्ञान में आया। प्राधिकरण ने एक्स पर ट्वीट कर बताया कि वारदात का संज्ञान लेते हुए, एनएचएआई ने टोल संग्रह एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
एनएचएआई ने टोल प्लाजा पर कर्मचारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए मेसर्स आरके जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। टोल संग्रह एजेंसी को 7 कार्य दिवसों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है ताकि उसे अनुबंध से वंचित या समाप्त होने से बचाया जा सके। प्राधिकरण का कहना है कि सभी टोल संग्रह एजेंसियों को सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। घामड़ौज टोल प्लाजा पर एक वाहन चालक से सोमवार को दुर्व्यवहार करने के मामले को एनएचएआई ने गंभीरता से लिया है। एनएचएआई ने टोल एजेंसी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। पीड़ित ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
राष्ट्रीय राजमार्ग-248ए के गुरुग्राम-सोहना रोड खंड पर घामड़ौज टोल प्लाजा पर सोमवार सुबह एक वाहन चालक के साथ टोल प्लाजा कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया। इसके बाद पीड़ित ने इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मामला एनएचएआई के संज्ञान में आया। प्राधिकरण ने एक्स पर ट्वीट कर बताया कि वारदात का संज्ञान लेते हुए, एनएचएआई ने टोल संग्रह एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
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एनएचएआई ने टोल प्लाजा पर कर्मचारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए मेसर्स आरके जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। टोल संग्रह एजेंसी को 7 कार्य दिवसों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है ताकि उसे अनुबंध से वंचित या समाप्त होने से बचाया जा सके। प्राधिकरण का कहना है कि सभी टोल संग्रह एजेंसियों को सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
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