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पुलिसकर्मी को टक्कर मारने वाले आरोपी चालक को तीन वर्ष की कैद

Wed, 24 Nov 2021 11:21 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 24 Nov 2021 11:21 PM IST
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Three years imprisonment for the accused who hit the policeman
गुरुग्राम। न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 18 अगस्त 2019 को राइडर पर तैनात पुलिसकर्मी को टक्कर मारने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की कोर्ट ने आरोपी वाहन चालक को दोषी करार दिया है। सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को तीन वर्ष की सजा और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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18 अगस्त 2019 को राइडर पर तैनात पुलिसकर्मी रोहित ने न्यू कॉलोनी थाना पुलिस में शिकायत की थी कि वह होमगार्ड कर्मी के साथ रात में गश्त कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार से आ रहे कार चालक को रुकने के लिए इशारा किया। लेकिन कार सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही रोहित कार के बोनट पर गिर गए, तभी चालक ने कार को नहीं रोका। मदनपुरी क्षेत्र में वह कसी तरह से बोनट से उतरे। इसके बाद कार चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शिवाजी नगर क्षेत्र के कृष्णपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। मामला कोर्ट में चल रहा था। सबूत और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी करार दिया।
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