फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Three who looted Rs 13,000 by giving lift, sentenced to 10 years

Gurugram News: लिफ्ट देकर 13 हजार रुपये लूटने वाले तीन को 10 साल की सजा

Sun, 17 Sep 2023 01:23 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 17 Sep 2023 01:23 AM IST
विज्ञापन
Three who looted Rs 13,000 by giving lift, sentenced to 10 years
50 रुपये में अलवर छोड़ने के नाम पर गाड़ी में बैठा लिया था दोषियों ने
विज्ञापन

दोषियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। डीपीजी कॉलेज में एसएससी की परीक्षा देकर घर जा रहे दो युवकों को अलवर तक लिफ्ट देने के बाद अपहरण कर 13 हजार रुपये लूटने वाले तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जिला अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने दिया है। इस मामले में सदर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने गाजियाबाद निवासी सुमित, योगेंद्र प्रताप सिंह व बदायूं निवासी संदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।
मूल रूप से अलवर निवासी अजय ने बताया कि वह 11 मार्च 2019 को अपने दोस्त अकिल खान के साथ सेक्टर-34 स्थित डीपीजी कॉलेज में एसएससी की परीक्षा देने के लिए आया था। वह अपनी परीक्षा देने के बाद अलवर जाने के लिए हीरो होंडा चौक के पास खड़े हो गए। इसी दौरान एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी। गाड़ी में तीन युवक पहले से ही मौजूद थे। गाड़ी में सवार एक युवक ने उनसे कहां जाने के बारे में पूछने लगा। इस पर उन्होंने अलवर जाने की बात कही। उन्होंने 50 रुपये प्रत्येक युवक से लेने की बात कहकर गाड़ी में बैठा लिया।
विज्ञापन


थोड़ी ही देर बाद उन्होंने गाड़ी की शीशे ऊपर किए तो पीड़ित को पता चला कि शीशे काले हैं। इसके बाद गाड़ी में सवार युवकों ने उनके हाथ बांधते हुए आंखों पर भी पट्टी बांध दी। उनके बैग में रखे पर्स और मोबाइल छीन लिए। इसके बाद उन्होंने एटीएम का पासवर्ड लेकर दोनों के खाते से 13 हजार रुपये निकाल लिए। पैसे निकाले के बाद वह उन्हें एक सुनसान रास्ते पर छोड़कर फरार हो गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सुमित,योगेंद्र व संदीप सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी। इसके साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed