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पिकअप लूटकांड में दो वर्ष बाद तीनों युवक दोषी करार
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पिकअप लूटकांड में दो वर्ष बाद तीनों युवक दोषी करार
गुरुग्राम। दो वर्ष पूर्व माकडौला गांव में पिकअप चालक को इंजेक्शन लगाकर लूटपाट करने वाले तीनों आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने दो दोषियों को 10-10 जबकि तीसरे को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 2.65 लाख का जुर्माना लगाया है। अदालत ने विनोद को 10 वर्ष कैद व सवा लाख रुपये का जुर्माना, राकेश को 10 वर्ष की सजा व एक लाख 15 हजार का जुर्माना व फरमान को 7 साल की कैद और 25 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फरीदाबाद निवासी टैक्सी चालक विनोद कुमार की गाड़ी एक शख्स ने गुरुग्राम से घरेलू सामान ले जाने के लिए बुक की थी। 20 नवंबर 2017 को एक युवक बोलेरो पिकअप चालक विनोद के साथ सवार होकर गुरुग्राम के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उन्हें एक बाइक सवार युवक मिला जो उनके साथ गुड़गांव रेलवे स्टेशन तक आया और यहां पर अपनी बाइक पार्किंग में लगाकर पिकअप में सवार हो गया।
दोनों युवक पिकअप चालक को सामान लाने के बहाने माकडौला गांव की ओर ले गए जहां मौका पाकर उन्होंने चालक को काबू करते हुए इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही चालक के दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया। युवकों ने चालक की गर्दन पर पिस्तौल लगाकर उसके हाथ-पैर बांधकर खेतों में फेंक दिया और गाड़ी लूटकर फरार हो गए। आरोपी युवक चालक का मोबाइल भी लेकर फरार हो गए।
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पीड़ित चालक की शिकायत पर राजेंद्र पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस जांच में चालक ने बताया कि एक युवक अपना नाम विनोद बता रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी कासगंज निवासी विनोद, मेरठ निवासी फरमान व राकेश को गिरफ्तार कर लूटी गई पिकअप भी बरामद कर ली। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में पेश किए सबूतों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
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गुरुग्राम। दो वर्ष पूर्व माकडौला गांव में पिकअप चालक को इंजेक्शन लगाकर लूटपाट करने वाले तीनों आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने दो दोषियों को 10-10 जबकि तीसरे को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 2.65 लाख का जुर्माना लगाया है। अदालत ने विनोद को 10 वर्ष कैद व सवा लाख रुपये का जुर्माना, राकेश को 10 वर्ष की सजा व एक लाख 15 हजार का जुर्माना व फरमान को 7 साल की कैद और 25 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फरीदाबाद निवासी टैक्सी चालक विनोद कुमार की गाड़ी एक शख्स ने गुरुग्राम से घरेलू सामान ले जाने के लिए बुक की थी। 20 नवंबर 2017 को एक युवक बोलेरो पिकअप चालक विनोद के साथ सवार होकर गुरुग्राम के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उन्हें एक बाइक सवार युवक मिला जो उनके साथ गुड़गांव रेलवे स्टेशन तक आया और यहां पर अपनी बाइक पार्किंग में लगाकर पिकअप में सवार हो गया।
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दोनों युवक पिकअप चालक को सामान लाने के बहाने माकडौला गांव की ओर ले गए जहां मौका पाकर उन्होंने चालक को काबू करते हुए इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही चालक के दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया। युवकों ने चालक की गर्दन पर पिस्तौल लगाकर उसके हाथ-पैर बांधकर खेतों में फेंक दिया और गाड़ी लूटकर फरार हो गए। आरोपी युवक चालक का मोबाइल भी लेकर फरार हो गए।
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पीड़ित चालक की शिकायत पर राजेंद्र पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस जांच में चालक ने बताया कि एक युवक अपना नाम विनोद बता रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी कासगंज निवासी विनोद, मेरठ निवासी फरमान व राकेश को गिरफ्तार कर लूटी गई पिकअप भी बरामद कर ली। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में पेश किए सबूतों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।