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31 तक प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के कटेंगे सीवर-पानी के कनेक्शन
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गुरुग्राम। 31 अक्तूबर तक प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करने वालों के सीवर व पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे जबकि व्यावसायिक भवनों को सील करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया। निगमायुक्त के मुताबिक, हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरुग्राम के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में छूट जी जा रही है, जिसमें अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। अधिसूचना के अनुसार, 31 अक्तूबर तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को सरकार द्वारा ब्याज माफी तथा 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा यह सुनहरा मौका दिया गया है। ऐसे में जो प्रॉपर्टी मालिक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, तो 1 नवंबर से नगर निगम द्वारा उनके सीवर और पेयजल कनेक्शन काटने की कार्रवाई तेजी से की जाएगी। इसके अलावा, कमर्शियल भवनों को सील करने का विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा भवन को सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी की जा सकती है।
यह थी सरकार की अधिसूचना
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जो प्रॉपर्टी मालिक अपना संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 अक्तूबर तक जमा करवाएंगे, उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एकमुश्त छूट दी गई है। जिन संपत्ति मालिकों ने विगत तीन वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।
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इन्हें मिलेगी 50 फीसदी की छूट
नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में गांवों के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित रिहायशी संपत्तियों पर उन संपत्ति मालिकों को 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। चैरीटेबल शिक्षण संस्थान, चैरीटेबल अस्पताल और विशेष बच्चों के लिए चल रहे स्कूल, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के समान शुल्क लेते हैं, उन्हें शत-प्रतिशत छूट दी गई है। निगमायुक्त के मुताबिक नगर निगम गुरुग्राम द्वारा शहर के सभी आरडब्ल्यूए के लिए भी इन्सेंटिव योजना की शुरुआत की गई है। जो आरडब्ल्यूए अपने यहां 80 प्रतिशत से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगे, उन्हें 5 लाख रुपये की इन्सेंटिव राशि नगर निगम द्वारा दी जाएगी।
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नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा यह सुनहरा मौका दिया गया है। ऐसे में जो प्रॉपर्टी मालिक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, तो 1 नवंबर से नगर निगम द्वारा उनके सीवर और पेयजल कनेक्शन काटने की कार्रवाई तेजी से की जाएगी। इसके अलावा, कमर्शियल भवनों को सील करने का विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा भवन को सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी की जा सकती है।
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यह थी सरकार की अधिसूचना
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जो प्रॉपर्टी मालिक अपना संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 अक्तूबर तक जमा करवाएंगे, उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एकमुश्त छूट दी गई है। जिन संपत्ति मालिकों ने विगत तीन वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।
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इन्हें मिलेगी 50 फीसदी की छूट
नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में गांवों के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित रिहायशी संपत्तियों पर उन संपत्ति मालिकों को 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। चैरीटेबल शिक्षण संस्थान, चैरीटेबल अस्पताल और विशेष बच्चों के लिए चल रहे स्कूल, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के समान शुल्क लेते हैं, उन्हें शत-प्रतिशत छूट दी गई है। निगमायुक्त के मुताबिक नगर निगम गुरुग्राम द्वारा शहर के सभी आरडब्ल्यूए के लिए भी इन्सेंटिव योजना की शुरुआत की गई है। जो आरडब्ल्यूए अपने यहां 80 प्रतिशत से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगे, उन्हें 5 लाख रुपये की इन्सेंटिव राशि नगर निगम द्वारा दी जाएगी।