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Gurugram News: सड़क हादसे में दिव्यांग हुए युवक को मिलेगा 14 लाख का मुआवजा
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घर के बाहर बेटे के साथ थे पीड़ित मौजूद, स्विफ्ट गाड़ी ने मारी थी टक्कर
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। छह साल पहले गाड़ी की टक्कर से 60 प्रतिशत दिव्यांग हुए युवक को 14.27 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। हादसे में युवक की दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई थी। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है।
तावडू के मोहम्मदपुर अहीर गांव निवासी सुभान ने न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि वह 11 अगस्त 2018 को घर के बाहर बेटे के साथ मौजूद थे। इस दौरान तेज रफ्तार में आई एक स्विफ्ट गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। पीड़ित की शिकायत पर तावडू थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। चार दिन वह अस्पताल में भर्ती रहे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिरण ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को 14.27 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इस राशि पर याचिका दायर करने से सात प्रतिशत दर से ब्याज भी दिया जाएगा। हादसे के समय गाड़ी अब्दुल गनी चला रहे थे। गाड़ी का मालिक सलीम है। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि यह मुआवजा राशि गाड़ी मालिक, चालक और बीमा कंपनी की तरफ से दी जाएगी। पहले बीमा कंपनी याचिकाकर्ता को रुपये देगी बाद में चालक और मालिक से राशि को वसूल करेंगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। छह साल पहले गाड़ी की टक्कर से 60 प्रतिशत दिव्यांग हुए युवक को 14.27 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। हादसे में युवक की दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई थी। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है।
तावडू के मोहम्मदपुर अहीर गांव निवासी सुभान ने न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि वह 11 अगस्त 2018 को घर के बाहर बेटे के साथ मौजूद थे। इस दौरान तेज रफ्तार में आई एक स्विफ्ट गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। पीड़ित की शिकायत पर तावडू थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। चार दिन वह अस्पताल में भर्ती रहे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिरण ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को 14.27 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इस राशि पर याचिका दायर करने से सात प्रतिशत दर से ब्याज भी दिया जाएगा। हादसे के समय गाड़ी अब्दुल गनी चला रहे थे। गाड़ी का मालिक सलीम है। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि यह मुआवजा राशि गाड़ी मालिक, चालक और बीमा कंपनी की तरफ से दी जाएगी। पहले बीमा कंपनी याचिकाकर्ता को रुपये देगी बाद में चालक और मालिक से राशि को वसूल करेंगी।
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