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Gurugram News: सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को मिलेगा 15.81 लाख रुपये का मुआवजा
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7 सितंबर 2021 में इंडरी बस स्टैंड के पास हुआ था हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब डेढ़ साल पहले इंडरी बस स्टैंड के पास कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में परिजनों को 15.81 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सूर्य प्रताप की अदालत ने दिए हैं। मुआवजा राशि पर 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मृतक के परिजनों को देनी होगी। मृतक के बेटे की शिकायत पर रोजका मेव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। परिजनों ने अपनी याचिका में अदालत से एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
मृतक सतपाल खटाना की पत्नी रीता के अपनी याचिका में बताया था कि उसका पति बेटे ललित के साथ सोहना के लिए गए थे। इंडरी बस स्टैंड के पास बेटा लघुशंका के लिए गया था। पति मोटरसाइकिल पर बेेटे का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान कार के चालक उदयबीर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पति घायल होकर सड़क पर गिर गए। पति को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया है कि गाड़ी चालक व इंश्योरेंस कंपनी मृतक के परिजनों को 15.81 लाख रुपये का मुआवजा दे। मुआवजा राशि में से मृतक की पत्नी को 7.37 लाख रुपये, मृतक के बेटा व बेटी को चार-चार लाख रुपये मिलेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब डेढ़ साल पहले इंडरी बस स्टैंड के पास कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में परिजनों को 15.81 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सूर्य प्रताप की अदालत ने दिए हैं। मुआवजा राशि पर 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मृतक के परिजनों को देनी होगी। मृतक के बेटे की शिकायत पर रोजका मेव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। परिजनों ने अपनी याचिका में अदालत से एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
मृतक सतपाल खटाना की पत्नी रीता के अपनी याचिका में बताया था कि उसका पति बेटे ललित के साथ सोहना के लिए गए थे। इंडरी बस स्टैंड के पास बेटा लघुशंका के लिए गया था। पति मोटरसाइकिल पर बेेटे का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान कार के चालक उदयबीर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पति घायल होकर सड़क पर गिर गए। पति को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया है कि गाड़ी चालक व इंश्योरेंस कंपनी मृतक के परिजनों को 15.81 लाख रुपये का मुआवजा दे। मुआवजा राशि में से मृतक की पत्नी को 7.37 लाख रुपये, मृतक के बेटा व बेटी को चार-चार लाख रुपये मिलेंगे।
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