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Gurugram News: टीकली चर्च निर्माण को लेकर डाली याचिका खारिज

Sat, 07 Feb 2026 12:03 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Feb 2026 12:03 AM IST
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The petition regarding the construction of Tikli Church has been dismissed.
संवाद न्यूज एजेंसी
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बादशाहपुर। टीकली गांव में चर्च निर्माण को लेकर चल रहा विवाद सिविल जज रश्मीत कौर की अदालत में सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया गया। यह मामला दिल्ली बाइबल फैलोशिप द्वारा गांव में किए जा रहे चर्च निर्माण से जुड़ा हुआ था, जिस पर ग्रामीणों ने नियमों और कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया था।

सुनवाई के दौरान संस्था की ओर से दलील दी गई कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में जीएमडीए के विचाराधीन है। ऐसे में यह प्रशासनिक प्रकृति का मामला है, जो सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि चूंकि मामला जीएमडीए के विचाराधीन है, इसलिए इस पर सिविल कोर्ट में सुनवाई संभव नहीं है। इसी आधार पर सिविल जज रश्मीत कौर की अदालत ने मामले को खारिज कर दिया। अब आगे की कार्रवाई जीएमडीए के निर्णय पर निर्भर करेगी।
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