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Gurugram News: बीमा कंपनी कार मालिक नौ फीसदी ब्याज दर से देगी 4.77 लाख
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चार साल पहले क्षतिग्रस्त हुई थी कार
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। उपभोक्ता आयोग ने चार साल पहले सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त ऑडी की मरम्मत के 4.77 लाख रुपये बीमा कंपनी को नौ फीसदी ब्याज दर से उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है। इसके अलावा केस लड़ने में आए खर्च बीस हजार और मानसिक तनाव के लिए पचास हजार का मुआवजा भी देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण अध्यक्ष संजीव जिंदल, सदस्य ज्योति सिवाच, सदस्य खुशविंदर कौर ने दिया।
शिकायतकर्ता योगेश दलाल निवासी मालिबू टाउन का भाई 25 जनवरी 2020 को ऑडी कार से नौकरी के बाद घर जा रहा था। सोहना रोड पर रात के 8.30 बजे एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। इस वजह से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार की मरम्मत में 4.77 लाख का खर्च आया था। इंश्योरेंस कंपनी रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दुर्घटना की तारीख, स्थान और समय के संबंध में तथ्य में हेरफेर की बात कहकर खर्च का भुगतान करने से मना कर दिया। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से दावे को खारिज किया है। आयोग ने उपभोक्ता को 4.77 लाख नौ फीसदी ब्याज दर से देने के साथ मानसिक तनाव के पचास हजार व कानूनी खर्च के बीस हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। उपभोक्ता आयोग ने चार साल पहले सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त ऑडी की मरम्मत के 4.77 लाख रुपये बीमा कंपनी को नौ फीसदी ब्याज दर से उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है। इसके अलावा केस लड़ने में आए खर्च बीस हजार और मानसिक तनाव के लिए पचास हजार का मुआवजा भी देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण अध्यक्ष संजीव जिंदल, सदस्य ज्योति सिवाच, सदस्य खुशविंदर कौर ने दिया।
शिकायतकर्ता योगेश दलाल निवासी मालिबू टाउन का भाई 25 जनवरी 2020 को ऑडी कार से नौकरी के बाद घर जा रहा था। सोहना रोड पर रात के 8.30 बजे एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। इस वजह से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार की मरम्मत में 4.77 लाख का खर्च आया था। इंश्योरेंस कंपनी रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दुर्घटना की तारीख, स्थान और समय के संबंध में तथ्य में हेरफेर की बात कहकर खर्च का भुगतान करने से मना कर दिया। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से दावे को खारिज किया है। आयोग ने उपभोक्ता को 4.77 लाख नौ फीसदी ब्याज दर से देने के साथ मानसिक तनाव के पचास हजार व कानूनी खर्च के बीस हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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