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Gurugram News: बिजली चोरी पर लगे जुर्माने को वापस करने के आदेश को ऊपरी अदालत ने किया खारिज

Tue, 16 Dec 2025 07:14 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 16 Dec 2025 07:14 PM IST
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The higher court rejected the order to refund the fine imposed on electricity theft.
मीटर से छेड़छाड़ करने पर बिजली निगम ने लगाया था 1.01 लाख रुपये का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर लगे जुर्माने को ब्याज समेत वापस करने के निचली अदालत के आदेश को ऊपरी अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने दिया है।


बिजली निगम ने जनवरी 2017 को अशोक विहार फेज-दो निवासी अनिता के घर पर लगे बिजली मीटर की जांच की थी। जांच में मीटर से छेड़छाड़ होने की पुष्टि होने पर 1.01 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। महिला ने जुर्माना भरने के बाद अदालत में याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला पर लगे जुर्माने को गलत करार देते हुए बिजली निगम को आदेश दिया था वह जुर्माने की राशि को वापस करें। इस पर बिजली निगम ने ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती दी थी। ऊपरी अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि निचली अदालत को मामला सुनने का अधिकार नहीं है।
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