फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The court rejected the demand to stop the demolition of an illegal building.

Gurugram News: अवैध भवन को तोड़ने पर रोक की मांग अदालत ने की खारिज

Sat, 21 Feb 2026 06:21 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Feb 2026 06:21 PM IST
विज्ञापन
The court rejected the demand to stop the demolition of an illegal building.
वजीराबाद गांव में बने भवन को नगर निगम ने दिया है तोड़ने का नोटिस
विज्ञापन




संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) विशाल की अदालत ने गांव में बने अवैध भवन को तोड़ने पर रोक की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। मनोहर लाल व अन्य ने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि वजीराबाद गांव में बने उनके कमरे और टिन-शेड को तोड़ने का नगर निगम ने नोटिस दिया है। उनका कहना वे जमीन के मालिक हैं। 2002-03 में निर्माण किया गया था।

नगर निगम ने अदालत में दलील दी कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के निर्माण किया है। निगम ने जुलाई 2024 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्होंने नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि याचिकाकर्ताओं के पास जमीन में हिस्सेदारी और कब्जे के दस्तावेज हैं लेकिन निर्माण के लिए कोई स्वीकृत नक्शा या वैधानिक अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई।
विज्ञापन


इस मामले में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अवैध निर्माण को अदालतें संरक्षण नहीं दे सकते और नगर निकाय अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत ने माना कि सार्वजनिक हित में अवैध निर्माण हटाना आवश्यक है। इस स्थिति में संतुलन की सुविधा निगम के पक्ष में है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed