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Gurugram News: पेट्रोल-डीजल गाड़ी बंद करने की याचिका अदालत ने की खारिज

Sun, 22 Feb 2026 11:11 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Feb 2026 11:11 PM IST
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The court dismissed the petition to ban petrol and diesel vehicles.
केंद्रीय मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री समेत अन्य के खिलाफ डाली गई थी
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। एनसीआर में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी न चलाने के मामले में डाली गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अमित गौतम की अदालत ने दिया है। याचिका केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत अन्य के खिलाफ डाली गई थी। इससे पहले इस याचिका को निचली अदालत भी खारिज कर चुकी है।

निचली अदालत के फैसलों को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई थी। शिकायतकर्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर की थी। अधिवक्ता ने याचिका में कहा था कि डीजल-पेट्रोल गाड़ी के प्रतिबंध संबंधी दिए गए निर्देश को लेकर संबंधित अधिकारियों ने कानून, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की गलत व्याख्या करते हुए आदेश दिए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। निचली अदालत ने पिछले साल 14 जुलाई को याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया था कि सभी आरोपी लोक सेवक हैं। मामला चलाने से पहले स्वीकृति लेनी होती है लेकिन शिकायतकर्ता ने संबंधित स्वीकृति नहीं ली थी।
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