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Gurugram News: दहेज हत्या के आरोपी को अदालत ने किया बरी

Thu, 06 Jul 2023 06:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम Updated Thu, 06 Jul 2023 06:00 PM IST
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The court acquitted the dowry death accused
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम। सोहना के गांव सांप की नंगली में करीब साढ़े तीन साल पहले दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी पति को बरी कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है। इस मामले में मृतका अनीता के भाई सोविंद्र की शिकायत पर सोहना शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान सोविंद्र ने कहा कि पुलिस ने उससे खाली पेपर पर हस्ताक्षर करा लिए थे। उसकी बहन मां नहीं बन पा रही थी। इसके चलते उसने आत्महत्या की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपी पर आरोप साबित नहीं कर पाया। इसके चलते अदालत ने आरोपी पति को बरी कर दिया।
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हालांकि पुलिस शिकायत में सोविंद्र ने बताया था कि तीन जनवरी 2020 को उसके सूचना मिली थी कि उसकी बहन अनीता की तबीयत खराब होने के चलते सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती है। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसे बहन के ससुराल से कोई भी नहीं मिला। अस्पताल में उसकी बहन मृत अवस्था में थी। उसने पुलिस को बताया कि बहन के पति दीपक और ससुराल वाले उनसे गाड़ी की मांग करते थे। इसको लेकर पहले झगड़ा भी होता था। पुलिस ने जांच के दौरान अनीता का दुपट्टा मधुबन की एफएसएल में जांच के लिए भेजा था। इसके बाद दीपक के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी पति के खिलाफ हत्या का आरोप साबित नहीं कर सका। अदालत ने दीपक को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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