फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The charge of breaking the seal on an illegal building was not proved, three women were acquitted

Gurugram News: अवैध भवन पर लगी सील तोड़ने का आरोप नहीं हुआ साबित, तीन महिलाएं बरी

Wed, 27 Aug 2025 06:27 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 27 Aug 2025 06:27 PM IST
विज्ञापन
The charge of breaking the seal on an illegal building was not proved, three women were acquitted
गुरुग्राम। अवैध भवन पर लगी नगर निगम की सील तोड़कर निर्माण करने के मामले में जिला अदालत ने तीन आरोपी महिलाओं को बरी कर दिया है। यह आदेश ज्यूडीशिलय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दीपक यादव की अदालत ने दिया है। नगर निगम की शिकायत पर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन


नगर निगम गुरुग्राम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि नगर निगम के जोन-दो ने अवैध भवन पर सील लगाई थी। सील को तोड़कर वहां पर निर्माण किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि अभियोजन पक्ष की तरफ से दी गई फोटो में यह साबित नहीं हो रहा कि किस भवन को सील किया गया था और किसने वह सील तोड़ी थी। 2015 से 2019 के बीच में 106 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई थी। नगर निगम की शिकायत के 14 महीने बाद मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंजू ढींगरा, दीपा पाहुजा और शशि को बरी कर दिया है। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed