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Gurugram News: हिंसा के आरोपी को अदालत से मिली जमानत
Fri, 11 Aug 2023 07:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
Updated Fri, 11 Aug 2023 07:00 PM IST
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आरोपी के खिलाफ जांच में लिंक नहीं जोड़ पाई पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नूंह बवाल के बाद शहर में हुई हिंसा के आरोपी को जिला अदालत ने दो मामलों में जमानत दे दी है। आरोपी श्रवण को अदालत ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान ने दिया है। पुलिस अपनी जांच के दौरान आरोपी श्रवण के खिलाफ हिंसा करने का लिंक नहीं जोड़ सकी। आरोपी के खिलाफ बादशाहपुर थाने में तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें से एक मामले में आरोपी को पहले ही जमानत मिल गई थी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्यामबीर सिंह ने बताया कि आरोपी श्रवण के खिलाफ एक मामले में पुलिसकर्मी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। एसआई बलराज ने अपनी शिकायत में बताया कि वह बादशाहपुर रोड पर खड़े थे। उन्हें सूचना मिली कि करीब 20 लोगों ने कबाड़ी की दुकान में आग लगा दी है। वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो पाया कि करीब 20-25 युवक हाथों में लाठी-डंडे लेकर खड़े हुए थे और कुछ युवक मौके से फरार हो गए है।
दूसरे मामले में बादशाहपुर निवासी रविंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी टिकली रोड के प्लॉट में वर्ग विशेष के लोग रहते हैं। एक अगस्त की रात करीब 10 कुछ युवक आए और दुकानों में आग लगा दी। बचाव पक्ष ने बताया कि आरोपी श्रवण को पुलिस ने एक अगस्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक अगस्त की सुबह करीब 10 बजे नारेबाजी कर रहा था। आरोप है कि भीड़ ने दुकान में आग लगाई है, लेकिन आरोपी को किसी ने नहीं पहचाना। इसके साथ ही आरोपी का नाम भी एफआईआर में नहीं है। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी अदालत में कुछ भी ऐसा पेश नहीं कर सका ,जिससे आरोपी की अपराध में संलिप्तता पाई गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नूंह बवाल के बाद शहर में हुई हिंसा के आरोपी को जिला अदालत ने दो मामलों में जमानत दे दी है। आरोपी श्रवण को अदालत ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान ने दिया है। पुलिस अपनी जांच के दौरान आरोपी श्रवण के खिलाफ हिंसा करने का लिंक नहीं जोड़ सकी। आरोपी के खिलाफ बादशाहपुर थाने में तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें से एक मामले में आरोपी को पहले ही जमानत मिल गई थी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्यामबीर सिंह ने बताया कि आरोपी श्रवण के खिलाफ एक मामले में पुलिसकर्मी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। एसआई बलराज ने अपनी शिकायत में बताया कि वह बादशाहपुर रोड पर खड़े थे। उन्हें सूचना मिली कि करीब 20 लोगों ने कबाड़ी की दुकान में आग लगा दी है। वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो पाया कि करीब 20-25 युवक हाथों में लाठी-डंडे लेकर खड़े हुए थे और कुछ युवक मौके से फरार हो गए है।
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दूसरे मामले में बादशाहपुर निवासी रविंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी टिकली रोड के प्लॉट में वर्ग विशेष के लोग रहते हैं। एक अगस्त की रात करीब 10 कुछ युवक आए और दुकानों में आग लगा दी। बचाव पक्ष ने बताया कि आरोपी श्रवण को पुलिस ने एक अगस्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक अगस्त की सुबह करीब 10 बजे नारेबाजी कर रहा था। आरोप है कि भीड़ ने दुकान में आग लगाई है, लेकिन आरोपी को किसी ने नहीं पहचाना। इसके साथ ही आरोपी का नाम भी एफआईआर में नहीं है। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी अदालत में कुछ भी ऐसा पेश नहीं कर सका ,जिससे आरोपी की अपराध में संलिप्तता पाई गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी।
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