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हड़ताल खत्म, लेकिन प्रशासन के नए रेट पर तैयार नहीं एंबुलेंस संचालक

Thu, 06 May 2021 11:13 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 06 May 2021 11:13 PM IST
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Strike ends, but ambulance operators not ready at new rate of administration
गुरुग्राम। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाने तथा उनके शव को श्मशान घाट तक ले जाने के लिए नए रेट जारी किए हैं। यह रेट एंबुलेंस एसोसिएशन को रास नहीं आ रहे हैं। इन रेट के बाद एसोसिएशन की ओर से नए रेटों का प्रस्ताव तैयार कर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इसी बीच एसोसिएशन के कोआर्डिनेटर सुरेंद्र तंवर का कहना है कि जनहित में हड़ताल को वापस ले लिया है लेकिन नए रेट के लिए आंदोलन जारी रहेगा।
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निजी एंबुलेंस संचालकों की रेट निर्धारण के विरोध में मंगलवार से चली आ रही हड़ताल के तीसरे दिन बृहस्पतिवार को जिला उपायुक्त ने नए रेट जारी किए हैं जिसे ऐसोसिएशन ने व्यवहारिक नहीं माना है। नए रेट जारी होने के दो घंटे बाद संचालकों का प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त के आवास पर पहुंचा। इस दौरान नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कहा कि प्रस्तावित रेट लागू किया जाए क्योंकि डीसी की ओर से जारी रेट कॉमन हैं जबकि शवों को श्मशान घाट तक ले जाने, ऑक्सीजन वाली एंबुलेंस तथा वेंटिलेटर सपोर्ट वाली एंबुलेंस तीनों के अलग-अलग रेट होने चाहिए।
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वहीं दूसरी ओर आरटीए की सचिव धारणा यादव ने कहा है कि जिला उपायुक्त की ओर से जारी रेट ही फाइनल हैं। निर्धारित रेट से ज्यादा राशि वसूली गई तो एंबुलेंस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनके ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ एंबुलेंस का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा 50 हजार रुपये तक का जुर्माना अदा करना होगा।
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प्रशासन की ओर से प्रस्तावित रेट
एंबुलेंस संचालक 3 किलोमीटर तक मरीज से 500 के अलावा 25 प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेंगे। इसी प्रकार 3 से 7 किलोमीटर तक की दूरी के लिए मरीज से 750 के अलावा 25 प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूला जाएगा। इसी प्रकार 7 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए मरीज से 1000 के अलावा 25 प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूला जाएगा।

एसोसिएशन के प्रस्तावित रेट
छोटी एंबुलेंस का 15 किलोमीटर तक मरीज से 3500 रुपये, जबकि निर्धारित किलोमीटर से ज्यादा होने पर 16 रुपये प्रति किलोमीटर देने होंगे। बड़ी एंबुलेंस का 15 किलोमीटर तक 5000, जबकि निर्धारित किलोमीटर से अधिक पर 35 रुपये किलोमीटर प्रदान करने होंगे। इसी तरह वेंटिलेटर सपोर्ट एंबुलेंस पर 15 किलोमीटर तक 5500। डॉक्टर का चार्ज अतिरिक्त। इसके अधिक किलोमीटर पर 50 प्रति किलोमीटर देने होंगे।
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