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Gurugram News: पुलिस पर फायरिंग करने वाले चार दोषियों को सात साल का कारावास

Thu, 08 Aug 2024 04:34 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Aug 2024 04:34 AM IST
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Seven years imprisonment to four culprits who opened fire on police
मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मियों व दो आरोपियों को लगी थी गोली, 11-11 हजार का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। तीन साल पहले लूट की वारदात करने गुरुग्राम आए बदमाशों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग करने के चार आरोपियों अमित निवासी बीकानेर, सुनील कुमार निवासी चरखी दादरी, संदीप निवासी हनुमानगढ़ और श्री भगवान निवासी रोहतक को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने चारों को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है। जनवरी 2021 में हुई इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मियों के साथ ही दो बदमाश भी घायल हुए थे। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चाराें पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच के इंचार्ज राजकुमार को राजीव चौक पर गश्त के दौरान एक गुप्त सूचना मिली थी कि राजस्थान व पंजाब में कई अपराध के मामलों के आरोपी स्कॉर्पियो में हथियारों से लैस होकर गुरुग्राम में किसी लूट की वारदात को अंजाम देने आए हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। आरोपियों ने गाड़ी की गति तेज कर ली थी।
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पुलिस टीम ने जब आरोपियों का पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस पर गोलियां चला दी थी। पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई । जिसके चलते आरोपियों की गाड़ी का टायर फट गया और आरोपी रिठोज मोड, भोंडसी के नजदीक गाड़ी से उतरकर पुलिस टीम पर गोली चलाते हुए भागने लगे। जिसमें पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई गई। इस दौरान पुलिस के दो कर्मचारी और दो आरोपियों को गोली लगी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले से संबंधित सभी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में ले लिया था।
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