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Gurugram News: सुशांत लोक-1 में व्यावसायिक गतिविधियों पर सीलिंग और तोड़फोड़
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सुशांतलोक-1 के ब्लॉक-बी में मकान का सील करते कर्मचारी।फोटो- संवाद
फोटो-
-पीजी, व्यावसायिक कार्यालय, क्लीनिक-लैब और गोदामों पर हुई कार्रवाई
फोटो-
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बृहस्पतिवार को सुशांत लोक-1 के ब्लॉक-बी में रिहायशी मकानों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई की। लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी के रिहायशी मकानों में स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां, अनधिकृत पीजी और अन्य संस्थान संचालित किए जा रहे थे। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन अमित मधोलिया के नेतृत्व में टीम ने अभियान चलाकर ऐसे परिसरों पर कार्रवाई की।
विभाग की टीम ने पीजी, व्यावसायिक कार्यालय, क्लीनिक-लैब और गोदामों को सील किया। स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अनधिकृत निर्माण भी तोड़े गए। मकान नंबर बी-681 की पूरी इमारत सील की गई। यहां मलबरी लॉ फर्म, कॉर्प एक्यूमेन और एक्यूमेन ज्यूरिस के कार्यालय संचालित थे। स्टिल्ट पार्किंग में बने कार्यालय को भी तोड़ा गया। बी-678 में स्टिल्ट फ्लोर पर बने अनधिकृत लीजर और सर्वेंट रूम ध्वस्त किए गए। सड़क पर रखा डीजल जनरेटर भी हटाया गया।
बी-618, बी-568 और बी-245 में क्रमश: 16 और 20 कमरों वाले अनधिकृत पीजी सील किए गए। बी-526बी के बेसमेंट में चल रहे क्लीनिक और लैब तथा बी-523बी के बेसमेंट में बने गोदाम और व्यावसायिक सामान के स्टोरेज को भी सील कर दिया गया।
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अधिकारी ने बताया कि विभाग ऐसे मामलों की लगातार जांच कर रहा है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर सीलिंग और अनधिकृत निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रिहायशी इमारतों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। अभियान की स्थिति रिपोर्ट 23 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जानी है।
कोट -
रिहायशी मकानों में चल रहे पीजी, गेस्ट हाउस और कार्यालयों पर भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी। अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी विभाग की नजर है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। - अमित मधोलिया, जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन, गुरुग्राम
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-पीजी, व्यावसायिक कार्यालय, क्लीनिक-लैब और गोदामों पर हुई कार्रवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बृहस्पतिवार को सुशांत लोक-1 के ब्लॉक-बी में रिहायशी मकानों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई की। लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी के रिहायशी मकानों में स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां, अनधिकृत पीजी और अन्य संस्थान संचालित किए जा रहे थे। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन अमित मधोलिया के नेतृत्व में टीम ने अभियान चलाकर ऐसे परिसरों पर कार्रवाई की।
विभाग की टीम ने पीजी, व्यावसायिक कार्यालय, क्लीनिक-लैब और गोदामों को सील किया। स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अनधिकृत निर्माण भी तोड़े गए। मकान नंबर बी-681 की पूरी इमारत सील की गई। यहां मलबरी लॉ फर्म, कॉर्प एक्यूमेन और एक्यूमेन ज्यूरिस के कार्यालय संचालित थे। स्टिल्ट पार्किंग में बने कार्यालय को भी तोड़ा गया। बी-678 में स्टिल्ट फ्लोर पर बने अनधिकृत लीजर और सर्वेंट रूम ध्वस्त किए गए। सड़क पर रखा डीजल जनरेटर भी हटाया गया।
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बी-618, बी-568 और बी-245 में क्रमश: 16 और 20 कमरों वाले अनधिकृत पीजी सील किए गए। बी-526बी के बेसमेंट में चल रहे क्लीनिक और लैब तथा बी-523बी के बेसमेंट में बने गोदाम और व्यावसायिक सामान के स्टोरेज को भी सील कर दिया गया।
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अधिकारी ने बताया कि विभाग ऐसे मामलों की लगातार जांच कर रहा है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर सीलिंग और अनधिकृत निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रिहायशी इमारतों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। अभियान की स्थिति रिपोर्ट 23 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जानी है।
कोट -
रिहायशी मकानों में चल रहे पीजी, गेस्ट हाउस और कार्यालयों पर भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी। अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी विभाग की नजर है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। - अमित मधोलिया, जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन, गुरुग्राम