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सहमल नहीं मिली जमानत, आज फिर सुनवाई

Tue, 25 May 2021 12:31 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 May 2021 12:31 AM IST
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sahmal did not get bail
गुरुग्राम। बैंकों से धोखाधड़ी के आरोप में जेल में पहुंचे आरटीआई कार्यकर्ता हरिंद्र धींगड़ा के मामले में हुडा के कर्मचारी सहमल की जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, सोमवार को सहमल के मामले में पूरी कार्रवाई नहीं हो सकी। मंगलवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। वहीं, हरिंद्र धींगड़ा, उसके दोनों बेटों व जाली दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले पत्रकार शहनवाज की जमानत याचिका कोर्ट ने पहले ही नामंजूर कर दी है।
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आरटीआई एक्ट का गलत इस्तेमाल कर अधिकारी व व्यापारियों से पैसे ऐंठने वाले हरिंद्र धींगड़ा के लिए हुडा विभाग का पूर्व कर्मचारी सहमल भी काम करता था। इस पर भी आरोप साबित होने के बाद इसे जेल भेजा गया था। सोमवार को इसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि, सहमल को राहत नहीं मिली और मंगलवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। इससे पहले हरिंद्र धींगड़ा, इसके दोनों बेटों की जमानत के लिए धींगड़ा की पत्नी पूनम ने जमानत याचिका दायर की थी। सबूतों और रिमांड पर मिली जानकारी के आधार पर कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इनको जाली दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले पत्रकार शहनवाज की जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पांचों आरोपी भोंडसी जेल में बंद हैं।
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