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पैसे लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती : कोर्ट

Thu, 24 Sep 2026 11:29 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:29 PM IST
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Returning the money does not diminish the gravity of the offense: Court
कहा-साइबर ठगों से सख्ती से निपटना चाहिए, जमानत याचिका खारिज
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नंबर गेम- 11 लाख की ठगी के मामले में आरोपित
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम की एक अदालत ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में आरोपी सक्षम की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को पैसे लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है। मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी सक्षम को जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने बुधवार को यह आदेश दिया। आरोपी पर 11 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है।
न्यायाधीश सुदीप गोयल ने साइबर अपराधों में लगातार वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ नए प्रकार के अपराधी सामने आए हैं। ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और उन्हें कोई नरमी नहीं मिलनी चाहिए। अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयों का भी उल्लेख किया।
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शिकायतकर्ता शिव चौहान ने 16 जनवरी 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 19 जून 2025 को उन्हें निवेश योजनाओं का लालच दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 19 लेनदेन में कुल 11,16,139 रुपये गंवा दिए। जांच में सामने आया कि धोखाधड़ी की गई राशि में से 2,21,000 रुपये सक्षम के खाते में स्थानांतरित किए गए थे। सक्षम को 19 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में रखा गया है। सक्षम के वकील ने उसे झूठा फंसाने और जांच पूरी होने का तर्क दिया। उन्होंने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता को 2,21,000 रुपये वापस मिल गए हैं। शिकायतकर्ता को जमानत पर कोई आपत्ति नहीं थी। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।
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