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Gurugram News: पता बताने के नाम पर बार-बार किया गुमराह
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार कल्याण और लवनीश काफी शातिर हैं। ये कहना है केस की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) का। एसआईटी की ओर से शुक्रवार को रिमांड खत्म होने पर दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।
दोनों आरोपियों का अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस दौरान अदालत को एसआईटी ने बताया कि आरोपियों ने अपने साथियों के पते बताने में बार-बार पुलिस टीम को गुमराह किया। बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर साथियों के सही पते बताए।
इसके बाद बाकी दो युवकों तक टीम पहुंच सकी। ये दोनों फरीदाबाद के सेक्टर-37 निवासी श्रीनाथ विश्वकर्मा और पलवल निवासी अनूप कुमार अवस्थी हैं। बता दें कि रविवार को हुई वारदात के बाद वायरल वीडियो हुई तो मामले में सोमवार को सेक्टर-56 थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 281, 125, 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। फिर सीसीटीवी फुटेज जांचने के बाद पुलिस ने केस में हत्या के प्रयास की धारा बीएनएस 109(1) जोड़ी।
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बाद में दिल्ली जाकर महिला बाइक सवार के बयान लिए और केस में बीएनएस की धारा 78, 79 भी जोड़ी गई। बता दें कि आरोपी की ओर से वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने घटना को लेकर अपना पक्ष रखा था। बाद में बाइक सवार युवती सिया ने भी वीडियो जारी कर आरोपी के आरोपों को गलत बताया था।
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गुरुग्राम। महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार कल्याण और लवनीश काफी शातिर हैं। ये कहना है केस की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) का। एसआईटी की ओर से शुक्रवार को रिमांड खत्म होने पर दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।
दोनों आरोपियों का अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस दौरान अदालत को एसआईटी ने बताया कि आरोपियों ने अपने साथियों के पते बताने में बार-बार पुलिस टीम को गुमराह किया। बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर साथियों के सही पते बताए।
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इसके बाद बाकी दो युवकों तक टीम पहुंच सकी। ये दोनों फरीदाबाद के सेक्टर-37 निवासी श्रीनाथ विश्वकर्मा और पलवल निवासी अनूप कुमार अवस्थी हैं। बता दें कि रविवार को हुई वारदात के बाद वायरल वीडियो हुई तो मामले में सोमवार को सेक्टर-56 थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 281, 125, 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। फिर सीसीटीवी फुटेज जांचने के बाद पुलिस ने केस में हत्या के प्रयास की धारा बीएनएस 109(1) जोड़ी।
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बाद में दिल्ली जाकर महिला बाइक सवार के बयान लिए और केस में बीएनएस की धारा 78, 79 भी जोड़ी गई। बता दें कि आरोपी की ओर से वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने घटना को लेकर अपना पक्ष रखा था। बाद में बाइक सवार युवती सिया ने भी वीडियो जारी कर आरोपी के आरोपों को गलत बताया था।