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Gurugram News: बिजली बिल को लेकर सनसिटी एवेन्यू के लोगों को राहत

Sat, 17 Oct 2026 01:34 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:34 AM IST
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Relief for Suncity Avenue residents regarding electricity bills
गुरुग्राम। सेक्टर-102 स्थित सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी में बिजली बिलों को लेकर चल रहे विवाद में हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने आरडब्ल्यूए को उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) के आदेशों का पालन करने के लिए 60 दिन का अंतिम अवसर दिया है।
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इस आदेश में कहा गया है कि आवासीय उपभोक्ताओं से व्यावसायिक बकाये की वसूली नहीं होगी। सीजीआरएफ के आदेश का पालन नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है। आयोग ने आरडब्ल्यूए को निर्धारित घरेलू लोड के आधार पर बिजली बिल दोबारा जारी करने और अतिरिक्त वसूली गई राशि लौटाने के निर्देशों का पालन करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर बिजली अधिनियम की धारा 142 के तहत जुर्माना और धारा 146 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
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आयोग ने मामले में स्पष्ट किया कि बिल्डर से संबंधित व्यावसायिक बिजली खपत के बकाये की वसूली के लिए नियमित बिल चुकाने वाले 761 आवासीय परिवारों की बिजली काटने की धमकी उचित नहीं है। मामले में बिजली निगम ने बिल्डर से संबंधित व्यावसायिक बिजली खपत के लिए 96.84 लाख रुपये का अंतिम आकलन किया था। आयोग ने कहा कि यह बकाया बिल्डर से संबंधित व्यावसायिक लोड का है। इसकी वसूली के लिए नियमित बिजली बिल भर रहे 761 आवासीय परिवारों की बिजली काटने की धमकी नहीं दी जा सकती। संवाद
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