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Gurugram News: बिना मान्यता स्कूल चलाने के मामले में प्रिंसिपल को मिली जमानत

Sat, 09 May 2026 01:18 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 09 May 2026 01:18 AM IST
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Principal Granted Bail in Case of Running Unrecognized School
गुरुग्राम। सेक्टर-9 बी में बिना मान्यता के एड्यूक्रेस्ट स्कूल संचालित करने के मामले में जिला अदालत ने स्कूल प्रिंसिपल रिदिमा कटारिया को जमानत दे दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अनिल कौशिक की अदालत ने दिया है।
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22 अप्रैल को रिदिमा कटारिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी सेक्टर-9बी स्थित एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में 10वीं की छात्रा थी। बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। जांच में सामने आया कि स्कूल के पास सीबीएसई की मान्यता ही नहीं थी। अभिभावकों से पूरी फीस और अन्य शुल्क वसूले जा रहे थे। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी और शिकायतकर्ता से समझौते की बात हो रही है। अदालत ने माना कि मामला मजिस्ट्रेट ट्रायल योग्य है। तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। संवाद
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