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आज सीबीआई अदालत में होगी प्रिंस हत्याकांड की सुनवाई
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गुरुग्राम। जिले के एक निजी स्कूल में कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई सोमवार को पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत में होगी। ये सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत में तय होगा कि इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं। यह सीबीआई अदालत तय करेगी।
अदालत ने सीबीआई को पिछली सुनवाई पर आदेश दिए थे कि तत्कालीन एसीपी ब्रह्म सिंह, भौंडसी पुलिस थाने के प्रभारी नरेंद्र खटाना, सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह व एएसआई सुभाष चंद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति ले लें, ताकि इन पुलिस अधिकारियों का मामला अदालत में चलाया जा सके। यह भी स्पष्ट हो पाएगा कि सीबीआई ने प्रदेश सरकार से अनुमति ली है या नहीं।
8 सितंबर 2017 को जिले के एक निजी स्कूल के छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के ही बस कंडक्टर अशोक को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रदेश सरकार ने जब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी तो स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र भोलू को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था और कंडक्टर अशोक को क्लीन चिट दे दी थी।
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अदालत ने सीबीआई को पिछली सुनवाई पर आदेश दिए थे कि तत्कालीन एसीपी ब्रह्म सिंह, भौंडसी पुलिस थाने के प्रभारी नरेंद्र खटाना, सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह व एएसआई सुभाष चंद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति ले लें, ताकि इन पुलिस अधिकारियों का मामला अदालत में चलाया जा सके। यह भी स्पष्ट हो पाएगा कि सीबीआई ने प्रदेश सरकार से अनुमति ली है या नहीं।
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8 सितंबर 2017 को जिले के एक निजी स्कूल के छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के ही बस कंडक्टर अशोक को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रदेश सरकार ने जब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी तो स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र भोलू को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था और कंडक्टर अशोक को क्लीन चिट दे दी थी।
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