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Gurugram News: गैंगस्टर बन मांगी रंगदारी, आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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सेवानिवृत्त सरकारी प्रोफेसर से पांच लाख रुपये मांगे थे
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जेएमडी गार्डन सोसाइटी की आरडब्ल्यूए के कोषाध्यक्ष से गैंगस्टर रोहित गोदारा बनकर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पंकज की जमानत याचिका खारिज की है। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सेवानिवृत्त सरकारी प्रोफेसर के साथ ही सोसाइटी का कोषाध्यक्ष है। 27 जून को उसके पास व्हाट्सएप पर कॉल आई थी। कॉलर ने अपने आप को गैंगस्टर रोहित गोदारा बताते हुए पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने पर गोली मारने की धमकी दी।
पुलिस ने आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह सोसाइटी के स्विमिंग पूल में सुरक्षाकर्मी है। एक दिन वह मोबाइल चला रहा था तो शिकायतकर्ता ने उसे धमकाया था। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि वह चार अगस्त से न्यायिक हिरासत में है। स्विमिंग पूल के पास हुई कहासुनी की वजह से उसे झूठा फंसाया जा रहा है। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ कैथल में एक मामला दर्ज है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जेएमडी गार्डन सोसाइटी की आरडब्ल्यूए के कोषाध्यक्ष से गैंगस्टर रोहित गोदारा बनकर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पंकज की जमानत याचिका खारिज की है। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सेवानिवृत्त सरकारी प्रोफेसर के साथ ही सोसाइटी का कोषाध्यक्ष है। 27 जून को उसके पास व्हाट्सएप पर कॉल आई थी। कॉलर ने अपने आप को गैंगस्टर रोहित गोदारा बताते हुए पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने पर गोली मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह सोसाइटी के स्विमिंग पूल में सुरक्षाकर्मी है। एक दिन वह मोबाइल चला रहा था तो शिकायतकर्ता ने उसे धमकाया था। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि वह चार अगस्त से न्यायिक हिरासत में है। स्विमिंग पूल के पास हुई कहासुनी की वजह से उसे झूठा फंसाया जा रहा है। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ कैथल में एक मामला दर्ज है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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