फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Pollution control notices issued to 58 construction sites for violating dust control rules

Gurugram News: धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन, 58 निर्माण स्थलों को प्रदूषण नियंत्रण का नोटिस

Mon, 11 May 2026 05:33 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 11 May 2026 05:33 PM IST
विज्ञापन
Pollution control notices issued to 58 construction sites for violating dust control rules
संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क और बंदी आदेश जारी किए जाएंगे
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर में धूल नियंत्रण मानकों की निगरानी के लिए लगाए गए वेब कैमरों के बंद पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले एक सप्ताह में 58 निर्माण स्थलों के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित निर्माण स्थलों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क और बंदी आदेश जारी किए जाएंगे।


एचएसपीसीबी ने निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण रोकने के उपायों की जांच के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। निरीक्षण के दौरान नियमित पानी का छिड़काव, निर्माण सामग्री को ढककर रखना, विंड वॉल लगाना और रिमोट मॉनिटरिंग के लिए कैमरों की कार्यशीलता की जांच की जा रही है। गुरुग्राम उत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय अधिकारी आकांक्षा तंवर ने कहा कि भविष्य में भी निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन




निर्माण स्थलों की निगरानी ऑनलाइन
500 वर्गमीटर से बड़े निर्माण स्थलों की निगरानी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जहां परियोजना संचालकों को समय-समय पर सेल्फ ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। गुरुग्राम उत्तर क्षेत्र में 686 पंजीकृत साइटों ने 5,202 रिपोर्ट अपलोड कीं। इनमें 767 स्वीकृत, 1,306 अस्वीकृत और 3,129 लंबित हैं। वहीं, गुरुग्राम दक्षिण क्षेत्र में 566 साइटों ने 4,498 रिपोर्ट जमा कीं, जिनमें 2,777 स्वीकृत, 982 अस्वीकृत और 739 लंबित हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन




इसके अलावा, द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास साप्ताहिक निरीक्षण के दौरान पांच ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और दो निजी इकाइयों को बिना उपचारित गंदे पानी के अवैध निकास के आरोप में नोटिस जारी किए गए। बोर्ड ने उद्योगों को भी चेतावनी दी है कि बिना उपचारित अपशिष्ट जल छोड़ने पर बंदी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed