फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Passengers will feel safe with the new rules

Gurugram News: नए नियमों से यात्री करेंगे सुरक्षित महसूस

Sun, 24 May 2026 07:03 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 24 May 2026 07:03 PM IST
विज्ञापन
Passengers will feel safe with the new rules
एप आधारित टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने लाइसेंस किया अनिवार्य
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। प्रदेश सरकार ने एप आधारित टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए नए नियम लागू किए हैं। गुरुग्राम एप आधारित टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहां इस फैसले को लेकर ड्राइवरों और कंपनियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। कई ड्राइवरों ने इसे यात्रियों और चालकों दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। वहीं, कुछ अभी नियम को लेकर असमंजस में हैं।


नए नियमों के अनुसार, अब सभी एप आधारित कंपनियों को प्रदेश सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अब हर ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल असेसमेंट अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।
विज्ञापन



राइडर बोले- अब नहीं होगी कोई दिक्कत


इस नियम से फायदा भी होगा। गलत लोग प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाएंगे। रात में यात्रियों को भी ज्यादा सुरक्षा महसूस होगी। -गोलू, स्विगी डिलीवरी पार्टनर

किराये में पारदर्शिता आए तो अच्छा रहेगा। कई बार इंसेंटिव और पेमेंट को लेकर दिक्कत होती है। अब यह दिक्कत नहीं होगी। -अरविंद, रैपिडो बाइक राइडर

गुरुग्राम में रोज लाखों लोग एप टैक्सी इस्तेमाल करते हैं। अगर नियम सही तरीके से लागू हुए तो सिस्टम बेहतर हो जाएगा। -इशु, बाइक राइडर


बस इतना हो कि ड्राइवरों को परेशान न किया जाए। कागजी कार्रवाई ज्यादा हुई तो दिक्कत होगी। -पवन, राइडर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed