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Gurugram News: बिल्डर कंपनी को 21 लाख की पजेशन राशि वापस देने का आदेश

Thu, 08 Aug 2024 04:19 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Aug 2024 04:19 AM IST
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Order to return possession amount of Rs 21 lakh to builder company
11 साल बाद उपभोक्ता को मिलेगी पजेशन की राशि
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सचिन कुमार
गुरुग्राम। उपभोक्ता आयोग ने समय से पजेशन नहीं देने के मामले में बिल्डर कंपनी को उपभोक्ता की पजेशन राशि 21.20 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि उपभोक्ता ने दिसंबर 2012 को चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया था। समय से पजेशन नहीं दिया गया और आवंटन रद्द करने के बाद भुगतान राशि वापस नहीं की गई।
आयोग ने कहा है कि अब 2024 चल रहा है, कहने का मतलब है कि कंपनी प्रबंधन पिछले लगभग 11 साल से भी ज्यादा समय से शिकायतकर्ता की मेहनत की कमाई का बेशर्मी से आनंद उठा रहा है। आयोग ने कंपनी को दोषी ठहराते हुए कहा कि सेवाओं में कमी रही हैं। यह राशि नौ फीसदी ब्याज दर से दी जाएगी। इसके अलावा मानसिक तनाव के दो लाख व कानूनी खर्च के 55 हजार रुपये भी देने होंगे।
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सेक्टर 45 के रहने वाले राकेश कुमार गर्ग ने एएलएम इन्फोटेक सिटी प्रा. लिमिटेड आईएलडी ट्रेड सेंटर के प्रोजेक्ट में करीब 66.48 लाख में आवासीय अपार्टमेंट बुक किया था। जिसके लिए करीब ब्रिकी की राशि का 30 फीसदी हिस्सा 21.20 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। भुगतान के समय दिसंबर 2012 से अक्तूबर 2023 को पजेशन मिलने का आश्वासन दिया था। उपभोक्ता राकेश कुमार ने आयोग में कंपनी के खिलाफ याचिका दायर कर,आरोप लगाते हुए कहा कि बुकिंग राशि की तारीख से छह साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं मिला, साथ ही उपभोक्ता के द्वारा जमा राशि भी वापस नहीं की गई । उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीड़ित के पक्ष में फैसला दिया है।
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