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Gurugram News: टूर कंपनी को 5.20 लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ देने के आदेश

Tue, 09 Jan 2024 12:23 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jan 2024 12:23 AM IST
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Order to give Rs 5.20 lakh to tour company with nine percent interest
- पीड़ित ने हनीमून के लिए लिया था न्यूजीलैंड के लिए पैकेज
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने टूर कंपनी को 5.20 लाख रुपये नौ फीसदी के ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। वहीं एक लाख रुपये मानसिक परेशानी और 22 हजार रुपये मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में देने होंगे। 45 दिन के अंदर पैसा नहीं देने पर 12 फीसदी ब्याज देना होगा। पीड़ित ने कंपनी से न्यूजीलैंड के लिए हनीमून टूर पैकेज लिया था।
हेरीटेज सिटी एमजी रोड निवासी अर्णव सक्सेना ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने पैसिफिक वर्ल्डवाइल्ड लोहिया टावर एमजी रोड कंपनी से न्यूजीलैंड के हनीमून पैकेज के लिए संपर्क किया था। नवदंपती को कंपनी ने न्यूजीलैंड टूर के लिए 5,20,000 रुपये का कोटेशन तीन दिसंबर 2019 को भेजा था। टूर पैकेज में 11 रात और 12 दिन, एयर टिकट, होटल बुकिंग और वीजा समेत अन्य सेवाएं शामिल थीं। पीड़ित का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण भारत सरकार ने अन्य देशों में यात्रियों के आने-जाने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अर्णव सक्सेना ने टूर एजेंसी को हनीमून टूर कार्यक्रम रद्द करने को कहा।
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इस पर टूर कंपनी ने कहा कि महामारी ज्यादा दिन नहीं रहेगी और न्यूजीलैंड टूर पैकेज को 11 मई 2020 को कर दिया। हालांकि इस दौरान भी कोरोना महामारी के कारण आवागमन बंद रहा। इस पर पीडि़त ने कंपनी से 5.20 लाख रुपये वापस करने को कहा। इस पर एजेंसी ने 20749 रुपये काट कर वापस कर दिया। पीड़ित ने पैसे काटने को गलत बताया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल, सदस्य ज्योति सिवाच और खुशविंदर कौर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कंपनी को 5.20 लाख रुपये नौ फीसदी के ब्याज के साथ देने के आदेश दिया है। वहीं, एक लाख रुपये मानसिक परेशानी और 22 हजार रुपये मुकदबाजी खर्च का देने को है। 45 दिन के अंदर पैसा नहीं देने पर 12 फीसदी ब्याज देना होगा।
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