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Gurugram News: 45 लाख रुपये के चेक बाउंस में एक साल की सजा

Tue, 10 Oct 2023 12:27 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Oct 2023 12:27 AM IST
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One year imprisonment for check bounce of Rs 45 lakh
नौ प्रतिशत ब्याज की दर से रकम करनी होगी वापस
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। छह साल पहले 45 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में सोहना अदालत ने आरोपी दीपक को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि चेक जारी करने वाली तिथि से पैसे वापस करने वाले दिन तक नौ प्रतिशत ब्याज के हिसाब से शिकायतकर्ता को रुपये वापस करने होंगे। यह आदेश सोहना सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रचेता सिंह की अदालत ने दिया है।

सोहना के गांव धुनैला निवासी खुशी मोहम्मद ने अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने अपने परिचित फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी दीपक कुमार को 2014 में तीन बार में 45 लाख रुपये दिए थे। जब उन्होंने उस से अपने पैसे मांगे तो उसने 2017 में अलग अलग तारीख के 15-15 लाख रुपये के तीन चेक उसके नाम पर जारी कर दिए। उन्होंने वह चेक बैंक में लगाए तो तीनों चेक बाउंस हो गए।
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बैंक की तरफ से बताया गया कि उपभोक्ता के खाते में पैसे नहीं है। इसके बाद उन्होंने दीपक कुमार को पैसे वापस करने के लिए लीगल नोटिस भेजा। इसके बावजूद उसने पैसे नहीं दिए। अदालत ने दीपक के चेक बाउंस होने पर दोषी ठहराते हुए एक साल की साधारण कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही नौ प्रतिशत के ब्याज के साथ रकम वापस करने का आदेश दिया है।
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