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मारपीट कर लूट करने वाला एक दोषी करार, सबूत के अभाव में दूसरा बरी

Wed, 13 Jan 2021 11:51 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 13 Jan 2021 11:51 PM IST
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One convicted for robbery, another acquitted for lack of evidence
गुरुग्राम। कोरियर कंपनी के दो कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लूट करने वाले एक आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया है। वहीं सबूत के अभाव में दूसरे आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत में ट्रायल के दौरान पीड़ित ने दोषी को पहचान लिया था। वहीं तीसरे आरोपी को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। अदालत दोषी को 18 जनवरी को सजा सुनाएगी। पुलिस के मुताबिक, दोषी विजय पर जेल में नशीला पदार्थ सप्लाई करने का भी आरोप है। जिसका मामला भी अदालत में विचाराधीन है।
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मूल रूप से मध्यप्रदेश निवासी राजेंद्र कुमार सेक्टर-15 पार्ट-2 की कोरियर कंपनी में कार्यरत हैं। 10 जनवरी 2018 की रात को वह हेल्पर सूरज के साथ सेक्टर-37 पेस सिटी गए थे। रात करीब ढाई बजे वापस लौटते वक्त हीरो होंडा चौक पर तीन बदमाशों ने उन्हें रोककर मारपीट की थी। दोनों से मोबाइल व सूरज से 5050 रुपये व राजेंद्र से 800 रुपये छीन लिए थे। आरोपियों ने उनके सिर पर पत्थर से वार कर घायल कर दिया था। लोगों की मदद से वह नागरिक अस्पताल पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी थी। सेक्टर-37 थाना पुलिस ने एक अन्य लूट के मामले में दो आरोपियों हीरा नगर निवासी विजय व गांधी नगर निवासी सूरज को गिरफ्तार किया था। जिन्होंने राजेंद्र व सूरज के साथ वारदात को अंजाम देना कबूल किया था। 30 मई 2018 को पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जांच शुरू की। पूछताछ में उन्होंने अपने एक अन्य साथी हीरा नगर निवासी राहुल मिश्रा के भी वारदात में संलिप्त होने की जानकारी दी। मामले में पीड़ित ने आरोपी विजय को पहचान लिया, लेकिन सूरज की पहचान नहीं कर सका। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सूरज व राहुल को जमानत दे दी थी। जमानत पर जाने के बाद राहुल मिश्रा सुनवाई में पेश नहीं हुआ, जिसके कारण अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उससे विजय पर आरोप साबित हो गए।
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