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Gurugram News: गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को डेढ़ साल की सजा

Tue, 30 Jan 2024 03:40 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jan 2024 03:40 AM IST
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One and a half year imprisonment to the culprit in the case of culpable homicide
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम । जिला अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी पंकज को दोषी करार दिया । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने दोषी को एक साल छह माह की कारावास की सजा सुनाई ।

बिलासपुर के रहने वाले शिकायतकर्ता सूबे सिंह द्वारा दर्ज याचिका के मुताबिक उनका मृतक बेटा राजू अपने दोस्त पवन के साथ 12 मई 2023 को घर से बाहर खाने -पीने गया था। पार्टी के बाद पवन को ज्यादा नशा हो गया था। इसलिए राजू, पवन को घर छोड़कर अपने घर आ गया था। राजू अपने घर के बाहर बैठकर खाना खा रहा था तभी थोड़ी देर बाद पवन का भाई आरोपी पंकज आ गया । पंकज राजू से इस बात पर बहस करने लगा कि वह पवन को नशे में घर क्यों छोड़कर आया। इसी दौरान दोषी पंकज ने राजू को लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया । राजू का 11 साल पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। लड़ाई के बाद से राजू कुछ भी खा-पी नहीं रहा था। लड़ाई के चार दिन बाद राजू की मौत हो गई थी।
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अदालत में अभियोजन पक्ष ने आरोपी को कठोर व लंबी सजा की मांग की थी । अधिवक्ता पक्ष ने दोषी की सजा कम करने के लिए अपनी दलील में कहा कि दोषी गरीब परिवार से आता है और घर में कमाने वाला एक ही शख्स है जिसके ऊपर बूढ़े माता-पिता की भी जिम्मेदारी है । इसलिए दोषी के प्रति उदार रुख अपनाया जाना चाहिए।
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