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अब रोकी नहीं जाएगी लाभार्थी की पेंशन

Tue, 22 Sep 2020 11:21 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2020 11:21 PM IST
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now, pension will be withdrawl after 30 september
गुरुग्राम। जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विभिन्न सामाजिक पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए 30 सितंबर तक अपनी पेंशन बैंकों से निकलवाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। पेंशन ना निकलवाने पर लाभार्थी की पेंशन रोकी नहीं जाएगी। यह निर्णय कोविड-19 संक्रमण महामारी के दृष्टिगत लिया गया है। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ने दी।
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उन्होंने बताया कि विभाग के लगभग 80148 पेंशन लाभार्थी है, वह विभाग की ओर से संचालित वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, 0-18 वर्ष के स्कूल ना जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता आदि का लाभ ले रहे हैं। सभी लाभार्थियों को पेंशन डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है।
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सरकार ने पेंशन लाभार्थियों से अपील की है कि वे बैंकों में व्यर्थ में चक्कर ना लगाएं और स्वयं व अपने परिजनों का ध्यान रखते हुए अपने घरों में ही रहें। उनकी पेंशन बैंकों में सुरक्षित रहेगी और वे जरूरत पड़ने पर कभी भी निकलवा सकते हैं। पहले सरकार की हिदायत अनुसार पेंशन योजनाओं के लाभ पात्र को तीन माह में कम से कम एक बार बायोमैट्रिक या फिर वाउचर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करनी आवश्यक थी। ऐसा ना करने पर पेंशन राशि बैंक/पोस्ट ऑफिस की ओर से विभाग को वापस भेज दी जाती थी। इसके बाद विभाग पेंशन राशि उक्त लाभार्थी के खाते में नहीं भेजता था।
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