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Gurugram News: सनसिटी सेक्टर-54 में अवैध निर्माण पर नोटिस

Sat, 26 Jul 2025 12:26 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Jul 2025 12:26 AM IST
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Notice on illegal construction in Sun City Sector-54
अमर उजाला ब्यूरो
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गुरुग्राम। जिला नगर योजनाकार विभाग के प्रवर्तन शाखा ने लाइसेंस कॉलोनी सनसिटी सेक्टर-54 में अवैध निर्माण पर आरडब्ल्यूए प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में अवैध कब्जे हटाने को कहा गया है नहीं तो विभागीय कार्रवाई होगी।


डीटीपीई के अनुसार सनसिटी सेक्टर-54 में अतिक्रमण और अवैध निर्माण संबंधी एक शिकायत मिली थी कि निर्माण स्वीकृत लेआउट प्लान के प्रावधानों और हरियाणा विकास एवं नगरीय क्षेत्र विनियमन अधिनियम 1975 की धारा-3 के तहत स्वीकृत लेआउट प्लान व लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है। शिकायत पर डीटीपीई की टीम ने 14 जुलाई को सनसिटी का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया कि सनसिटी सेक्टर 54 में जल टैंक के प्रवेश द्वार के पास दो अस्थायी शेड बनाए गए है। जल टैंक के संचालन और रखरखाव के लिए कई कमरे बने हैं। विभाग के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से बिना अनुमति के वाटर टैंक के लिए संरचनाएं बनाकर और स्वीकृत लेआउट प्लान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ऐसे में विभाग ने अवैध निर्माण व कब्जे हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी बताना होगा कि पानी की टंकी के लिए निर्धारित भूमि पर कई संरचनाएं बनाने पर संबंधित पर कानूनी कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 10(2) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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