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Gurugram News: रिहायशी इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर 666 को नोटिस जारी
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डीटीपीई नियमों का उल्लंघन करने वालों को सुधार का मौका देगा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला योजनाकार विभाग की इनफोर्समेंट विंग (डीटीपीई) ने सुशांत लोक क्षेत्र में 666 मकान मालिकों को रिहायशी इलाके में बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर नोटिस जारी किया है। डीटीपीई नियमों का उल्लंघन करने वालों को रेस्टोरेशन ऑर्डर यानि सुधार का मौका देगा। इसके बाद ऐसे मकानों की सीलिंग, ओसी रद्दीकरण और रजिस्ट्री पर रोक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
डीटीपीई ने सुशांत लोक क्षेत्र में अब तक 666 लोगों को नोटिस जारी किया है। जिन लोगों को शुरुआती चरणों में नोटिस दिए गए थे, उनमें से कई ने कोई जवाब नहीं दिया जबकि कुछ ने असंतोषजनक उत्तर दिए। ऐसे करीब 100 मामलों में विभाग ने अब रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन निर्माणों या गतिविधियों को अवैध पाया गया है, उन्हें पूर्व स्थिति में लाने के आदेश दिए जा रहे हैं।
डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि रिहायशी इलाके में बिना अनुमति के चल रहीं व्यावसायिक गतिविधियों और नियम विरुद्ध निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग अवैध निर्माण स्वयं हटा लें और व्यावसायिक गतिविधियां तुरंत बंद करें। अधिकारी ने बताया कि लोगों ने घरों में ट्यूशन सेंटर, ब्यूटी पार्लर, ऑफिस, क्लिनिक, गेस्ट हाउस, पीजी, दुकान, सैलून, योग और प्ले स्कूल आदि खोल रखे हैं। इसके अलावा भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करते हुए छतों पर अवैध कमरे, स्टील्थ पार्किंग को कमरों में तब्दील करना और कटआउट एरिया को कवर करना भी पाया गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला योजनाकार विभाग की इनफोर्समेंट विंग (डीटीपीई) ने सुशांत लोक क्षेत्र में 666 मकान मालिकों को रिहायशी इलाके में बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर नोटिस जारी किया है। डीटीपीई नियमों का उल्लंघन करने वालों को रेस्टोरेशन ऑर्डर यानि सुधार का मौका देगा। इसके बाद ऐसे मकानों की सीलिंग, ओसी रद्दीकरण और रजिस्ट्री पर रोक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
डीटीपीई ने सुशांत लोक क्षेत्र में अब तक 666 लोगों को नोटिस जारी किया है। जिन लोगों को शुरुआती चरणों में नोटिस दिए गए थे, उनमें से कई ने कोई जवाब नहीं दिया जबकि कुछ ने असंतोषजनक उत्तर दिए। ऐसे करीब 100 मामलों में विभाग ने अब रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन निर्माणों या गतिविधियों को अवैध पाया गया है, उन्हें पूर्व स्थिति में लाने के आदेश दिए जा रहे हैं।
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डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि रिहायशी इलाके में बिना अनुमति के चल रहीं व्यावसायिक गतिविधियों और नियम विरुद्ध निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग अवैध निर्माण स्वयं हटा लें और व्यावसायिक गतिविधियां तुरंत बंद करें। अधिकारी ने बताया कि लोगों ने घरों में ट्यूशन सेंटर, ब्यूटी पार्लर, ऑफिस, क्लिनिक, गेस्ट हाउस, पीजी, दुकान, सैलून, योग और प्ले स्कूल आदि खोल रखे हैं। इसके अलावा भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करते हुए छतों पर अवैध कमरे, स्टील्थ पार्किंग को कमरों में तब्दील करना और कटआउट एरिया को कवर करना भी पाया गया है।
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