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Gurugram News: डीएलएफ सिटी फेज-II में बिना एनओसी भूजल दोहन, नोटिस जारी

Tue, 22 Sep 2026 01:10 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:10 AM IST
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Notice issued for groundwater extraction without NOC in DLF City Phase-II.
अनधिकृत निर्माण पर महीनों बाद भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं
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संवाद न्यूज एजेंसी
बादशाहपुर। डीएलएफ सिटी फेज-II स्थित गुलमोहर मार्ग, शाहपुर क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट और लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी क्षेत्र के कथित दुरुपयोग और अनधिकृत निर्माण का मामला कार्रवाई के बावजूद लंबित है। नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) की ओर से पहले नोटिस जारी किए जाने के कई महीने बाद भी संबंधित निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो सकी है। अब मामले में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से बिना आवश्यक अनुमति या एनओसी के भूजल दोहन किए जाने को लेकर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच में आवश्यक एनओसी अथवा अनुमति के बिना भूजल दोहन किए जाने की बात सामने आई है। संबंधित पक्ष से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामले का निर्णय लिया जाएगा और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है।
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इससे पहले एमसीजी की साइट निरीक्षण रिपोर्ट में ग्रीन बेल्ट के भीतर या उसके पास डीजी सेट की स्थापना एवं संचालन, ग्रीन बेल्ट और लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी क्षेत्र में कथित अतिक्रमण और स्वीकृत ग्रीन एरिया में उल्लंघन दर्ज किए गए थे। निगम की रिपोर्ट में डीजी सेट से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण और ग्रीन एरिया के आसपास के पर्यावरण प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई थी।
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