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दस फीसदी तक बढ़े नए कलेक्टर रेट लागू

Tue, 11 Jan 2022 11:06 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jan 2022 11:06 PM IST
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New collector rate increased by ten percent
गुरुग्राम। जिले में बढ़े हुए नए कलेक्टर रेट 11 जनवरी मंगलवार से लागू हो गए। आवासीय दस और व्यावसायिक संपत्तियों का कलेक्टर रेट पांच फीसदी बढ़ाया गया है। बिल्डर फ्लोर एरिया रेट 5500 से 6500 रुपये कर दिया गया है। अमर उजाला ने पांच जनवरी को उक्त बढ़ोतरी की सटीक खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। नए कलेक्टर रेट जिला प्रशासन की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय 2021-2022 का पुराना रेट देकर 11 जनवरी 2022 से लागू नए रेट तुलनात्मक रूप से दिए गए हैं।
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पहले दिन तहसीलों के रजिस्ट्री कार्यालयों में कंप्यूटर सिस्टम पर इसको फीड करने के कारण लिखा पढ़ी कराने वालों को कुछ देर तक इंतजार करना पड़ा। रजिस्ट्री कराने वाले अधिवक्ताओं ने कहा है कि सर्किल रेट बढ़ाने से लोगों को उतनी परेशानी नहीं है, जितनी रजिस्ट्री कार्यालयों में लागू टोकन सिस्टम से है जिसमें सुधार होना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके।
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फ्रेंडस कालोनी, सिविल लाइंस, बर्फखाना, मियां कालोनी, ओल्ड रेलवे रोड, प्रमुख बाजारों सहित पॉश इलाकों में बढ़ोतरी को उचित बताते हुए लोगों ने कहा कि हंस एन्क्लेव, हरि नगर, हीरा नगर, गोपाल नगर, गांधी नगर और अमर कालोनी में दस फीसदी बढ़ोतरी ज्यादा है, क्योंकि इन इलाकों में औसत आय वर्ग वालों के घर हैं। उनको इससे परेशानी होगी।
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दर बढ़ाने के कारण दस दिन की देरी से लागू हुए नए रेट
गुरुग्राम। शासन की मंशा है कि वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर के मध्य लाया जाए इसलिए धीरे धीरे राजस्व से जुड़े कार्यों में समय परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रम में महत्वपूर्ण कलेक्टर रेट को पहली जनवरी से 31 दिसंबर के शेड्यूल में लाया जा रहा है इसलिए जनवरी में नए रेट लागू हुए हैं। अभी तक ये रेट पहली अप्रैल से 31 मार्च के बीच वित्तीय वर्ष के अनुसार लागू होते थे। नए रेट पहली जनवरी से ही लागू होने थे, लेकिन बढ़ोतरी के लिए प्रस्तावित दरों में संशोधन होने के कारण ये काम दस दिन लेट हो गया। पहले केवल बिल्डर फ्लोर एरिया रेट को एक हजार रुपये प्रति वर्गमीटर बढ़ाया जाना प्रस्तावित हुआ था परंतु शासन के निर्देश पर बाद में आवासीय में दस और व्यावसायिक में पांच फीसदी बढ़ोतरी की गई।

गलती होने पर उसी दिन मिले दूसरा टोकन
गुरुग्राम। रजिस्ट्री कराने के लिए एक टोकन नंबर एडवांस में लेना होता है जिसके जरिये से लिखापढ़ी कराने वालों को दिन और समय के साथ एक नंबर दिया जाता है। अक्सर इसमें गलती बता कर लोगों को किसी और दिन आने को कहा जाता है। पंचायत भवन एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट गजे सिंह यादव कहते हैं कि गुरुग्राम में कई विक्रेता और खरीदार देश के अलग अलग शहरों से आते हैं। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता है। ऐसे में छोटी सी गलती बता कर उनको किसी और दिन बुलाया जाता है जिससे उनका आना जाना व्यर्थ हो जाता है और आर्थिक नुकसान भी होता है इसलिए गलती होने पर भी दूसरा टोकन नंबर उसी दिन देने की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि ये गलती कई बार जानबूझ कर बताई जाती है इसलिए इसको सुधारने की सख्त जरूरत है।
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