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Crime: बहन के प्रेम विवाह से नाराज; शराब के बहाने बुलाकर जीजा की हत्या, साले समेत तीन को आजीवन कारावास
Tue, 03 Sep 2024 06:10 PM IST
निकिता गुप्ता
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
Published by: निकिता गुप्ता
Updated Tue, 03 Sep 2024 06:10 PM IST
सार
गुरुग्राम में बहन के प्रेम विवाह से नाराज साले और उसके दो साथियों को जीजा की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा और जुर्माना दिया गया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गुरुग्राम में एक दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें बहन के प्रेम विवाह से असंतुष्ट साले और उसके दो साथियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत ने तीनों आरोपियों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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19 मार्च 2022 को रेलवे ट्रैक के पास पुलिस को एक शव मिला था। जिसे भारी पत्थरों से दबा दिया गया था। शव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। और चेहरे पर फंगल संक्रमण फैल चुका था। शव की पहचान मोहित कुमार के रूप में की गई जो पिछले कई दिनों से लापता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मोहित की मौत का कारण गंभीर चोटें और गला घोंटना बताया गया।
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मोहित की पत्नी सीमा ने पुलिस को बताया कि उसने और मोहित ने प्रेम विवाह किया था। सीमा ने पुलिस को यह भी सूचित किया कि मोहित को उसने आखिरी बार अपने भाई मनजीत उर्फ सीटू के साथ देखा था। सीमा के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने मनजीत को गिरफ्तार कर लिया।
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मनजीत ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि उसकी बहन सीमा और मोहित का झगड़ा हुआ था। और वह मोहित से दुश्मनी रखने लगा था। 15 मार्च 2022 को मनजीत ने सीमा के बुलावे पर मोहित को शराब पीने के लिए घर बुलाया, जहां गाली-गलौज के बाद उसने अपने साथियों अनिकेश उर्फ साहिल और मनीष के साथ मिलकर मोहित की हत्या कर दी।
अदालत ने इस वीभत्स हत्या के मामले में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और उनकी अपराध की गंभीरता को देखते हुए जुर्माना भी लगाया। यह सजा एक चेतावनी है कि अपराधियों को उनके अपराधों की सख्त सजा मिलेगी।