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Gurugram News: नगर निगम ने एक्सप्रेस वे से छह अवैध यूनिपोल हटाए
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निगमायुक्त ने अवैध यूनिपोल लगाने वालों को दी चेतावनी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शनिवार को नगर निगम की सीमा में अवैध विज्ञापन साइटों पर कार्रवाई की गई। इसके तहत द्वारका एक्सप्रेस-वे से गांव बजघेड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से लगे हुए छह यूनिपोल को हटाया गया।
इस दौरान दस्ते में नगर निगम के संयुक्त आयुक्त विजय यादव, प्रदीप कुमार व सहायक अभियंता आशीष हुड्डा इंफोर्समेंट टीम और हाइड्रा मशीनरी लेकर द्वारका एक्सप्रेस-वे पर पहुंचे। यहां पर टीम ने कॉन्सियंट मॉल के पास अवैध रूप से लगे छह बड़े यूनिपोल को हटाने की कार्रवाई पूरी की। टीम ने ना केवल अवैध यूनिपोल को जड़ से हटाया, बल्कि उन्हें डिस्मेंटल करने की भी कार्रवाई की।
जारी रहेगा अभियान : नगर निगम के आयुक्त पीसी मीणा के अनुसार बिना स्वीकृति के लगे अवैध विज्ञापनों, यूनिपोल, होर्डिंग-बोर्ड व अन्य प्रकार की विज्ञापन सामग्री के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम द्वारा चलाया जा रहा यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध विज्ञापन का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम तथा हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवैध विज्ञापन को हटाने में आने वाला खर्च व विज्ञापन की फीस भी संबंधित विज्ञापन एजेंसी व विज्ञापन दाता से वसूल की जाएगी। इसके तहत संबंधित राशि को उसके प्रॉपर्टी टैक्स बिल में अटैच करके एनडीसी पोर्टल पर लिंक कर दिया जाएगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शनिवार को नगर निगम की सीमा में अवैध विज्ञापन साइटों पर कार्रवाई की गई। इसके तहत द्वारका एक्सप्रेस-वे से गांव बजघेड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से लगे हुए छह यूनिपोल को हटाया गया।
इस दौरान दस्ते में नगर निगम के संयुक्त आयुक्त विजय यादव, प्रदीप कुमार व सहायक अभियंता आशीष हुड्डा इंफोर्समेंट टीम और हाइड्रा मशीनरी लेकर द्वारका एक्सप्रेस-वे पर पहुंचे। यहां पर टीम ने कॉन्सियंट मॉल के पास अवैध रूप से लगे छह बड़े यूनिपोल को हटाने की कार्रवाई पूरी की। टीम ने ना केवल अवैध यूनिपोल को जड़ से हटाया, बल्कि उन्हें डिस्मेंटल करने की भी कार्रवाई की।
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जारी रहेगा अभियान : नगर निगम के आयुक्त पीसी मीणा के अनुसार बिना स्वीकृति के लगे अवैध विज्ञापनों, यूनिपोल, होर्डिंग-बोर्ड व अन्य प्रकार की विज्ञापन सामग्री के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम द्वारा चलाया जा रहा यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध विज्ञापन का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम तथा हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवैध विज्ञापन को हटाने में आने वाला खर्च व विज्ञापन की फीस भी संबंधित विज्ञापन एजेंसी व विज्ञापन दाता से वसूल की जाएगी। इसके तहत संबंधित राशि को उसके प्रॉपर्टी टैक्स बिल में अटैच करके एनडीसी पोर्टल पर लिंक कर दिया जाएगा।
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